DniNews.Live

सहारनपुर में गैंगस्टर एक्ट के वांछितों की संपत्ति होगी कुर्क:जिला मजिस्ट्रेट ने एक माह में आत्मसमर्पण न करने पर दी चेतावनी

सहारनपुर में गैंगस्टर एक्ट के तहत वांछित दो आरोपियों के खिलाफ प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है। जिला मजिस्ट्रेट मनीष बंसल ने सोमवार शाम को बताया कि थाना बेहट में दर्ज मुकदमा संख्या 287/2025, धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत नामित अभियुक्त सागर पुत्र विक्रम सिंह और विक्रम सिंह पुत्र भोपाल सिंह, निवासी ग्राम टटोहल, थाना बेहट, जनपद सहारनपुर के विरुद्ध न्यायालय द्वारा उद्घोषणा जारी की जा चुकी है। जिला मजिस्ट्रेट के अनुसार, माननीय एडीजे-5 सहारनपुर न्यायालय ने 10 मार्च 2026 को धारा 84 बीएनएसएस के तहत इन दोनों आरोपियों के खिलाफ उद्घोषणा जारी की थी। नियमानुसार, यह उद्घोषणा 17 मार्च 2026 को तामील भी करा दी गई थी, लेकिन आरोपियों ने अभी तक न्यायालय में आत्मसमर्पण नहीं किया है। जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि यदि दोनों अभियुक्त निर्धारित अवधि, यानी एक माह के भीतर न्यायालय में उपस्थित होकर आत्मसमर्पण नहीं करते हैं, तो उनके खिलाफ कठोर कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने चेतावनी दी कि न्यायालय के आदेशानुसार आरोपियों की चल और अचल संपत्तियों की कुर्की की कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन का कहना है कि यह कार्रवाई कानून व्यवस्था को मजबूत बनाए रखने और अपराधियों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने के उद्देश्य से की जा रही है। गैंगस्टर एक्ट के मामलों में फरार चल रहे आरोपियों के खिलाफ लगातार सख्ती बरती जा रही है ताकि उन्हें जल्द से जल्द न्याय के दायरे में लाया जा सके। जिला प्रशासन ने आम जनता से भी अपील की है कि यदि इन आरोपियों के संबंध में कोई जानकारी हो तो तत्काल पुलिस या प्रशासन को सूचित करें। फरार अभियुक्तों को भी सलाह दी गई है कि वे जल्द से जल्द न्यायालय में पेश होकर कानूनी प्रक्रिया का पालन करें। इस कार्रवाई से क्षेत्र में अपराधियों के बीच एक स्पष्ट संदेश गया है कि प्रशासन कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए दृढ़ है।

Source: Dainik Bhaskar via DNI News (Prayagraj)

Puri Khabar Yahan Padhein…

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *