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सरकारी राशन दुकानों पर खाली बोरों की बिक्री पर रोक:डीएसओ ने 990 दुकानों को गेहूं खरीद के लिए सुरक्षित बोरा रखने के दिए निर्देश

अयोध्या में राशन वितरण प्रणाली को सुव्यवस्थित और पारदर्शी बनाने के लिए जिला पूर्ति विभाग ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। जिला पूर्ति अधिकारी बृजेश कुमार मिश्र ने जिले के लगभग 990 राशन दुकानदारों (कोटेदारों) को सख्त निर्देश दिए हैं कि खाद्यान्न वितरण के बाद बचने वाले खाली बोरों को अब न तो बेचा जाएगा और न ही किसी अन्य व्यक्ति को दिया जाएगा। यह आदेश राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत संचालित खाद्यान्न वितरण प्रणाली को ध्यान में रखते हुए लागू किया गया है। विभाग द्वारा जारी निर्देशों में स्पष्ट किया गया है कि यह व्यवस्था उत्तर प्रदेश के खाद्य एवं रसद विभाग के आयुक्त के निर्देशों के अनुपालन में की गई है। जिला पूर्ति अधिकारी ने बताया कि इन खाली बोरों का उपयोग आगामी रबी विपणन वर्ष 2026-27 में न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) योजना के तहत किसानों से गेहूं खरीद के लिए किया जाएगा। इस खरीद प्रक्रिया को सुचारु रूप से संचालित करने के लिए इन बोरों का सुरक्षित और व्यवस्थित संरक्षण आवश्यक है। जिले के सभी पूर्ति निरीक्षकों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में जाकर राशन विक्रेताओं को इस आदेश की जानकारी दें और इसके पूर्ण पालन को सुनिश्चित करें। साथ ही, यह भी कहा गया है कि बोरों को किसी भी प्रकार से क्षतिग्रस्त, कटे-फटे या खराब नहीं होने दिया जाए, ताकि भविष्य में उनका प्रभावी ढंग से उपयोग किया जा सके। आदेश में यह भी उल्लेख है कि आवश्यकता पड़ने पर इन बोरों को जिला खाद्य विपणन अधिकारी को उपलब्ध कराया जाएगा। विभाग ने स्पष्ट किया है कि इस आदेश का उल्लंघन करने वाले संबंधित राशन विक्रेता के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है और सभी संबंधित अधिकारियों को इसकी निगरानी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

Source: Dainik Bhaskar via DNI News (Prayagraj)

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