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सड़क हादसों में भी दर्ज होगा स्पेशल रिपोर्ट केस:3 या उससे ज्यादा मौत पर लागू होगा नियम, मामलों के निपटान में तेजी आएगी
उत्तर प्रदेश में अब सड़क हादसे में तीन या उससे अधिक लोगों की जानें जाती हैं तो मामला स्पेशल रिपोर्ट (SR) केस के तौर दर्ज किया जाएगा। डीजीपी राजीव कृष्ण ने सभी जिलों के पुलिस कप्तानों, पुलिस कमिश्नर्स, रेंज के डीआईजी व आईजी और जोन के एडीजी को इस संबंध में सर्कुलर भेजा है। डीजीपी ने निर्देश दिए हैं कि पुलिस रेग्युलेशन के तहत अब सड़क दुर्घटना में 3 या उससे ज्यादा की मौत होने पर मामले को “अदर कॉज ऑफ स्पेशल इंट्रेस्ट” मानते हुए स्पेशल रिपोर्ट केस की श्रेणी में रखा जाएगा। इससे मामलों की जांच अब सीनियर अफसरों की निगरानी में होगी ताकि जांच में कोई कमी न रहे और मृतकों के परिजन को बीमा क्लेम में परेशानी न हो। इसका मुख्य उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं में हो रही मौतों को कम करना, जांच पारदर्शी बनाना और इंश्योरेंस क्लेम का समय पर निस्तारण करना है। विवेचना में इन बिंदुओं पर विशेष ध्यान रखना जरूरी
Source: Dainik Bhaskar via DNI News

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