शून्यकाल के दौरान लोक सभा के सांसदों ने सार्वजनिक महत्व के कुल 408 मामले उठाए गए, और नियम 377 के तहत कुल 372 मामलों पर चर्चा हुई. 11 दिसंबर, 2025 को सदन में शून्यकाल के दौरान 150 सांसदों को अपने मामले उठाने का मौका मिला.
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