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संभल में दुष्कर्म आरोपी को 20 साल की जेल:35 हजार जुर्माना, पीड़िता को मिलेगी रकम, एक को बरी किया गया
संभल की किशोरी से दुष्कर्म की घटना का फैसला 7 साल के बाद आया है। न्यायालय ने एक आरोपी को 20 साल की जेल और 35,000 के जुर्माने से दंडित किया है, वहीं फरार आरोपी के खिलाफ वारंटी किया है और तीसरे आरोपी को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया। उक्त पूरा घटनाक्रम जनपद संभल के थाना असमोली क्षेत्र के एक गांव का है। गुरुवार को न्यायालय विशेष न्यायाधीश, पॉस्को एक्ट/अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट ने फैसला सुनाया है। 19 अगस्त 2017 को घर में घुसकर किशोरी के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम देने के मामले में मोहम्मद नसीम पुत्र लतीफ को तीन धाराओं में 20 साल की जेल और कुल ₹35000 का जुर्माना लगाया है। थाना पुलिस को शिकायत देते हुए तीन लोगों के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी, इस घटना में फरार रिजवान पुत्र मुस्तकीम के खिलाफ कोर्ट ने वारंट जारी कर दिया है और साकिब पुत्र सद्दीक को कोई साक्ष्य नहीं होने के चलते वरी कर दिया गया है। पुलिस को सिखा देते हुए कहा गया कि उक्त घटना से 6 महीने पहले आरोपी नसीम के बकरी के बच्चे को लेकर के झगड़ा हो गया था, इसी रंजिश में घटना को अंजाम दिया गया और 19 अगस्त 2017 को घर पर पत्नी एवं बच्चे थे। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता आदित्य कुमार सिंह ने बताया कि न्यायाधीश अवधेश कुमार सिंह ने उक्त घटना का फैसला सुनाया है। उन्होंने बताया कि पीड़िता को जुर्माने की ₹30000 की धनराशि मिलेगी जबकि ₹5000 राज्य सरकार में जमा होंगे, अगर जुर्माने की धनराशि जमा नहीं की जाती है तो 4 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। धारा-452 के अपराध के लिए तीन वर्ष का कारावास एवं ₹3000 अर्थदण्ड से दण्डित किया, धारा-354ए भारतीय दण्ड संहिता के अपराध के लिए दो वर्ष का कठोर कारावास एवं ₹2000 अर्थदण्ड से दण्डित किया। धारा-6 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम के अपराध के लिए 20 वर्ष का कठोर कारावास तथा ₹30,000 अर्थदण्ड से दण्डित किया है। अर्थदण्ड अदा न करने पर 04 माह का साधारण कारावास भुगतना होगा।
Sourse: Dainik Bhaskar via DNI News

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