हिमाचल हाईकोर्ट में संजौली मस्जिद मामले में वक्फ बोर्ड की याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने मस्जिद की ऊपर बनी तीन मंजिलें हटाने का आदेश दोहराया है। जस्टिस अजय मोहन गोयल ने कहा कि वक्फ बोर्ड और मस्जिद कमेटी ने स्वयं इन मंजिलों को हटाने का वादा किया था, इसलिए इन्हें हटाना अनिवार्य है। यदि ऐसा नहीं किया गया तो नगर निगम इन्हें गिराने के लिए स्वतंत्र होगा। वक्फ बोर्ड ने कोर्ट को बताया कि तीन में से दो मंजिलें हटा दी गई हैं और आखिरी मंजिल भी हटाई जाएगी। वहीं, मस्जिद की निचली दो मंजिलों को लेकर हाईकोर्ट ने 5 अक्टूबर 2024 के आदेश के अनुसार यथास्थिति बनाए रखने के निर्देश दिए हैं। कमिश्नर के आदेशों के खिलाफ रिट याचिका दायर की थी
बता दें कि वक्फ बोर्ड ने बीते सप्ताह हाईकोर्ट में शिमला निगम कमिश्नर के आदेशों के खिलाफ रिट याचिका दायर की थी। बीते शुक्रवार को यह याचिका वापस लेकर दोबारा फाइल करने की अनुमति मांगी गई। आज दोबारा वक्फ बोर्ड की सीएमपीएमओ याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने 9 मार्च 2026 को होने वाली अगली सुनवाई तक निगम कमिश्नर के ऑर्डर की अनुपालना करने के आदेश दिए। इससे पहले, वक्फ बोर्ड निगम कमिश्नर के मस्जिद तोड़ने के आदेशों को जिला अदालत में चुनौती दे चुका है। जिला अदालत ने बीते 30 अक्टूबर को कमिश्नर कोर्ट का फैसला सही ठहराया और पूरी मस्जिद गिराने के आदेश दिए। अब इन आदेशों को वक्फ बोर्ड और मस्जिद कमेटी ने हाईकोर्ट में चुनौती दी। सिलसिलेवार पढ़े, संजौली मस्जिद का पूरा विवाद…
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