शेखपुरा के वाजिदपुर स्थित पुलिस लाइन में मंगलवार को POSH (Prevention of Sexual Harassment) अधिनियम के तहत एक जागरूकता शिविर आयोजित किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ होने वाली छेड़छाड़ से बचाव और संबंधित सरकारी कानूनों की विस्तृत जानकारी प्रदान करना था। इस शिविर में साइबर डीएसपी ज्योति कुमारी, डीएसपी मुख्यालय, रक्षित डीएसपी मनीष कुमार और महिला थाना अध्यक्ष अनामिका कुमारी सहित कई पुलिस अधिकारी मौजूद थे। जिले भर की सभी महिला पुलिस पदाधिकारी, महिला पुलिस कर्मी और महिला होमगार्ड के जवान इस कार्यक्रम में शामिल हुए। खुलकर विरोध नहीं कर पातीं महिला थाना अध्यक्ष अनामिका कुमारी ने बताया कि आजकल सरकारी और गैर-सरकारी कार्यालयों तथा संस्थानों में काम करने वाली महिला पदाधिकारियों और कर्मियों को उनके पुरुष सहकर्मियों द्वारा छेड़छाड़ की घटनाओं का सामना करना पड़ता है। ऐसी हरकतों के कारण महिला कर्मी अक्सर अवसाद में चली जाती हैं, खुलकर विरोध नहीं कर पातीं, या उन्हें मजबूरी में काम छोड़ना पड़ता है। POSH नामक एक नया और सख्त कानून लागू किया साइबर डीएसपी ज्योति कुमारी ने जानकारी दी कि कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करने वाले व्यक्तियों को दंडित करने के लिए सरकार ने POSH नामक एक नया और सख्त कानून लागू किया है। उन्होंने उपस्थित सभी महिला पुलिस कर्मियों को ऐसी स्थिति में इस कानून का सहारा लेने की सलाह दी। उन्होंने कार्यस्थल पर छेड़छाड़ से बचने और दोषियों को सख्त सजा दिलाने के बारे में विस्तृत जानकारी सभी महिला पुलिस कर्मियों को प्रदान की।
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