भास्कर न्यूज | खगड़िया.. सरकारी शिक्षक को निजी मोटरसाइकिल चालक के रूप में प्रतिनियुक्त करने के मामले में दंडित किए गए तत्कालीन प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी राम उदय महतो को शिक्षा विभाग से कोई राहत नहीं मिली है। विभाग में दायर उनकी रिव्यू पिटीशन को खारिज करते हुए पहले से लगाए गए वेतन वृद्धि पर रोक के दंड को बरकरार रखा गया है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि अपील की सुनवाई के दौरान पूर्व बीईओ द्वारा ऐसा कोई नया तथ्य या साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया, ताकि उन्हें आरोपों से मुक्त किया जा सके। यह आदेश शिक्षा विभाग के सचिव दिनेश कुमार के हस्ताक्षर से जारी है।
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