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शराब कांड में दोषी को 5 साल जेल-1 लाख जुर्माना:सुपौल में विशेष उत्पाद न्यायालय का 8 साल बाद ऑर्डर

सुपौल में अवैध शराब कारोबार के खिलाफ न्यायालय ने कड़ा रुख अपनाते हुए एक अहम फैसला सुनाया है। विद्वान अनन्य विशेष न्यायाधीश, उत्पाद न्यायालय संख्या–प्रथम, सुपौल अभिषेक कुमार मिश्रा की अदालत ने किशनपुर थाना कांड संख्या 214/2017 से जुड़े उत्पाद सत्रवाद संख्या 756/2017 में सजा के बिंदु पर सुनवाई करते हुए दोष सिद्ध अभियुक्त को कड़ी सजा सुनाई। बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम की धारा कार्रवाई न्यायालय ने रामपुर निवासी अभिनंदन यादव उर्फ अभिनंदन कुमार यादव, पिता शत्रधुन यादव, थाना पिपरा, जिला सुपौल को बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम की धारा 30(ए) के अंतर्गत 5 वर्षों की सश्रम कारावास तथा 1 लाख रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। साथ ही जुर्माने की राशि का भुगतान नहीं करने की स्थिति में 6 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतने का आदेश दिया गया है। गौरतलब है कि इससे पूर्व दिनांक 22 दिसंबर 2025 को न्यायालय द्वारा अभियुक्त को उक्त धारा के तहत दोषी करार दिया गया था। यह मामला 9 अगस्त 2017 का है, जब किशनपुर थाना की पुलिस दिवा गश्ती पर थी। इसी दौरान पुलिस को सूचना मिली कि श्रीपुर स्थित कॉमेंट कोचिंग सेंटर के पास सड़क पर एक महिला को धक्का मारकर एक व्यक्ति मोटरसाइकिल छोड़कर फरार हो गया है। सूचना के आधार पर मौके पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों के सहयोग से फरार व्यक्ति की खोजबीन की, लेकिन वह नहीं मिला। इसके बाद दो स्वतंत्र साक्षियों की मौजूदगी में मौके पर खड़ी लाल-काले रंग की हीरो पैशन प्रो मोटरसाइकिल (निबंधन संख्या BR-43D-9888) की जांच की गई। जांच के दौरान मोटरसाइकिल की सीट पर बंधे बोरे से 300 एमएल की 70 बोतल दिलवाले सोफी शराब, कुल 21 लीटर अवैध शराब बरामद की गई।इस संबंध में किशनपुर थाना में कांड दर्ज कर मोटरसाइकिल के स्वामी अभिनंदन कुमार यादव को नामजद अभियुक्त बनाया गया। अनुसंधान के बाद आरोप पत्र संख्या 64/2018 दिनांक 31 मार्च 2018 को न्यायालय में समर्पित किया गया। मामले में 2 मई 2019 को आरोप का गठन किया गया।पुलिस अधीक्षक सुपौल के निर्देश पर विशेष लोक अभियोजक धर्मेन्द्र कामत द्वारा अभियोजन पक्ष से सूचक एवं अनुसंधानकर्ता सहित चार गवाहों की गवाही कराई गई। वहीं बचाव पक्ष की ओर से दो साक्षियों की गवाही हुई। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद न्यायालय ने अभियुक्त को दोषी पाते हुए सजा सुनाई। सजा के बाद पुलिस अधीक्षक सुपौल शरथ आर.एस एवं विशेष लोक अभियोजक धर्मेन्द्र कामत ने कहा कि लगातार शराब और नशा कारोबारियों को मिल रही सजा से ऐसे अपराधियों को कड़ा संदेश जाएगा।


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