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वैलेंटाइन डे पर प्रेमी जीजा संग की पति की हत्या:मृतक के भाई ने लगाया आरोप, साक्ष्य अभाव में आगरा कोर्ट ने किया बरी
आगरा में पति की हत्या के मामले में अदालत ने पत्नी और उसके जीजा को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया। कोर्ट ने माना कि आरोप साबित करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत नहीं हो सके। थाना ताजगंज, आगरा में दर्ज इस मामले में एडीजे-25 मदन मोहन की अदालत ने आरोपी अंजलि और उसके जीजा पप्पी को बरी करने के आदेश दिए।
वादी लाखन सिंह ने आरोप लगाया था कि उसका भाई हुब्ब लाल, जो राजमिस्त्री का काम करता था, की पत्नी अंजलि के अपने जीजा पप्पी और अन्य लोगों से अवैध संबंध थे। आरोप के अनुसार 14 फरवरी 2025 को जब हुब्ब लाल को इस बात की जानकारी हुई और उसने विरोध किया, तो अंजलि, उसके जीजा पप्पी और अन्य लोगों ने मिलकर उसका गला घोंटकर हत्या कर दी। वादी ने यह भी कहा था कि अंजलि के पास कई मोबाइल और सिम थे, जिनसे वह विभिन्न लोगों से बातचीत करती थी।
मामले की सुनवाई के दौरान वादी पक्ष सहित छह गवाहों की गवाही हुई, लेकिन उनके बयानों में गंभीर विरोधाभास सामने आए। बचाव पक्ष के अधिवक्ता विराट कृष्ण सक्सेना की दलीलों के आधार पर अदालत ने माना कि आरोप संदेह से परे सिद्ध नहीं हो पाए।
इसी आधार पर एडीजे-25 ने दोनों आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में बरी करने का आदेश दिया।
Sourse: Dainik Bhaskar via DNI News

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