चंडीगढ़ की एक जिला अदालत ने शादी और रिसेप्शन की तस्वीरों में लड़की के “बहुत खुश” दिखाई देने और उसकी उम्र 18 वर्ष से अधिक मानते हुए आरोपी को किडनैपिंग और बलात्कार के आरोपों से बरी कर दिया. कोर्ट ने कहा कि सहमति के विरोध का कोई प्रमाण नहीं मिला और लड़की के नाबालिग होने का दावा भी साबित नहीं हो सका. पॉक्सो के आरोप भी टिक नहीं पाए.
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