अररिया में बिहार सरकार के खान एवं भूतत्व विभाग के निर्देश पर जिला खनन कार्यालय में 29 दिसंबर को लघु खनिज भंडारण अनुज्ञप्ति (लाइसेंस) से संबंधित एक विशेष जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर का मुख्य उद्देश्य बालू और गिट्टी के भंडारणकर्ताओं एवं विक्रेताओं को वैध अनुज्ञप्ति प्राप्त करने की प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी देना था। शिविर में कुल 90 व्यक्तियों ने सक्रिय भागीदारी की। गिट्टी और बालू विक्रेताओं को दिए स्पष्ट निर्देश खनिज विकास पदाधिकारी एवं खान निरीक्षक, अररिया ने सभी गिट्टी और बालू विक्रेताओं को स्पष्ट निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि विभागीय पोर्टल पर आवश्यक दस्तावेजों के साथ ऑनलाइन आवेदन करके लघु खनिज भंडारण अनुज्ञप्ति प्राप्त करना अनिवार्य है। बिना वैध अनुज्ञप्ति के गिट्टी एवं बालू का कारोबार करना अवैध माना जाएगा, जिस पर विधिसम्मत सख्त कार्रवाई की जाएगी। शिविर में भंडारणकर्ताओं को ऑनलाइन आवेदन की पूरी प्रक्रिया समझाई गई और त्रुटि होने पर जिला खनन कार्यालय से संपर्क करने को कहा गया। वैध चालान के ट्रैक्टर पर परिवहन पकड़े पर कार्रवाई इसके अतिरिक्त, सभी डिपो मालिकों को चेतावनी दी गई कि अररिया जिले में बिना वैध चालान के ट्रैक्टर आदि वाहनों पर लोडेड लघु खनिज, बालू या गिट्टी का परिवहन पकड़े जाने पर संबंधित भंडारणकर्ता एवं डिपो मालिक पर ट्रैक्टर सहित प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। यह पहल बिहार में अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण पर अंकुश लगाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। विभाग द्वारा हाल ही में संशोधित नियमावली के तहत छोटे और मध्यम व्यवसायियों के लिए भंडारण अनुज्ञप्ति को अनिवार्य बनाया गया है। इसका उद्देश्य खनिज कारोबार में पारदर्शिता लाना और उसे वैध बनाना है। सूचना एवं जनसंपर्क कार्यालय, अररिया से जारी जानकारी के अनुसार, ऐसे शिविर आगे भी आयोजित किए जा सकते हैं। विभाग का जोर है कि सभी विक्रेता शीघ्र अनुज्ञप्ति प्राप्त करें, अन्यथा कड़ी कार्रवाई से बचना मुश्किल होगा। यह कदम पर्यावरण संरक्षण और राजस्व वृद्धि में भी सहायक सिद्ध होगा।
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