दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद (एनपीसी) में पदोन्नति में कथित अनियमितताओं के एक मामले में रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह, 1989 बैच के आईएएस अधिकारी और अन्य अधिकारियों के खिलाफ भारत के लोकपाल की कार्यवाही को रद्द कर दिया। न्यायमूर्ति अनिल क्षेत्रपाल और न्यायमूर्ति हरीश वैद्यनाथन शंकर की खंडपीठ ने यह फैसला सुनाते हुए इस साल की शुरुआत में लोकपाल द्वारा शुरू की गई जाँच को समाप्त कर दिया।
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सिंह और अन्य का प्रतिनिधित्व वरिष्ठ अधिवक्ता विकास सिंह, अधिवक्ता वरुण सिंह, दीपिका कालिया, काजल गुप्ता, सोमेशा गुप्ता और सुदीप चंद्रा ने किया।यह मामला अंतरिम संरक्षण में था क्योंकि पूर्ववर्ती खंडपीठ ने लोकपाल के नोटिसों और आदेशों के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी थी। पिछली खंडपीठ ने कहा था, इस न्यायालय का मानना है कि इस मामले पर गहन विचार की आवश्यकता है… यह न्यायालय 6 जनवरी 2025 के विवादित आदेश, 7 जनवरी 2025 के नोटिस, 4 मार्च 2025 के आदेश और लोकपाल के समक्ष लंबित कार्यवाही के क्रियान्वयन पर रोक लगाने के लिए इच्छुक है।
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यह मामला 28 मार्च, 2023 को एनपीसी द्वारा दी गई पदोन्नतियों में प्रक्रियागत खामियों का आरोप लगाने वाली एक शिकायत से उत्पन्न हुआ था। शिकायत पर कार्रवाई करते हुए, लोकपाल ने जनवरी 2025 में सिंह और अन्य अधिकारियों को नोटिस जारी किए, जिसके बाद याचिकाकर्ताओं ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। न्यायालय के समक्ष, याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि विचाराधीन पदोन्नतियाँ सिंह द्वारा 21 अप्रैल, 2023 को उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) के सचिव के रूप में कार्यभार संभालने से पहले हुई थीं, और इसलिए उनकी ओर से कोई दायित्व नहीं बन सकता।
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उन्होंने आगे तर्क दिया कि लोकपाल की कार्रवाई लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 के तहत उसके वैधानिक अधिकार क्षेत्र से परे है, जो उसके अधिकार क्षेत्र को भ्रष्टाचार के आरोपों या भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत अपराधों तक सीमित करता है। उच्च न्यायालय के निर्णय के साथ, उस शिकायत के तहत लोकपाल के समक्ष कार्यवाही समाप्त हो गई, जिससे रक्षा सचिव, जिन्होंने 1 नवंबर, 2024 को रक्षा मंत्रालय के प्रशासनिक प्रमुख और रक्षा मंत्री के प्रमुख सलाहकार के रूप में अपना वर्तमान पदभार ग्रहण किया था, तथा मामले में शामिल अन्य याचिकाकर्ताओं को राहत मिली।
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