पंजाब के लुधियाना में 2 दोस्तों ने ही उजबेकिस्तान से आई महिला की छाती में गोली मार दी। वह एक होटल में ठहरी हुई थी। उसके दोस्त वहां आए और उसे लॉन्ग ड्राइव पर चलने को कहा। यह सुनकर महिला ने इनकार कर दिया। जिसके बाद वह उसे गोली मारकर फरार हो गए। महिला को तुरंत प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया है। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने दोनों दोस्तों पर हत्या की कोशिश का केस दर्ज किया। जिसके बाद दोनों को पकड़कर कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया गया। पहले दिल्ली फिर लुधियाना आई महिला
लुधियाना पुलिस की जांच में पता चला कि उज्बेकिस्तान की रहने वाली असलिगुन स्पारोवा पिछले साल भारत आई थी। पहले वह दिल्ली में रह रही थी। कुछ समय बाद वह लुधियाना आ गई। यहां करीब 6 महीने से वह दाद गांव के एक होटल में रह रही थी।पुलिस के मुताबिक घटना 11 दिसंबर की है। स्पारोवा पक्खोवाल रोड स्थित होटल में थी। उसने पुलिस को बयान दिए कि उसका जानकार बलविंदर सिंह अपने दोस्त हरजिंदर सिंह के साथ होटल पहुंचा। दोनों कार में वहां आए थे। साथ जाने से इनकार पर गोली मार दी
स्पारोवा ने कहा कि कुछ देर बात करने के बाद दोनों ने उसे कहा कि लॉन्ग ड्राइव पर चलते हैं। महिला ने इससे इनकार कर दिया। इसको लेकर उनके बीच बहस होने लगी। दोनों उसे साथ ले जाने की जिद पर अड़े हुए थे। इसके बाद बलविंदर ने कार खोली। फिर उसके डेशबोर्ड से एक रिवॉल्वर निकाल ली। उसने महिला को धमकी दी कि अगर उसने बात नहीं मानी तो वह उसे मार देगा। जब स्पारोवा ने मना किया तो आरोपी ने फायर कर दिया। यह गोली महिला की छाती पर लगी। सड़क पर गिरी तो आरोपी भाग निकले
पुलिस के मुताबिक छाती में गोली लगने से स्पारोवा सड़क पर गिर पड़ी। यह देखकर दोनों आरोपी, फरीदकोट के न्यू हरिंदर नगर का बलविंदर सिंह और लुधियाना के मोहल्ला रघुबीर पार्क जस्सियां रोड का हरजिंदर सिंह वहां से भाग निकले। तभी वहां से गुजरते एक व्यक्ति ने उसे रोड पर पड़े देखा। उसने तुरंत उसे प्राइवेट अस्पताल पहुंचाया, जहां उसका इलाज चल रहा है। पहले हालत नाजुक थी, फिट हुईं तो बयान दिए
पुलिस ने कहा कि उनको महिला को गोली मारने की सूचना मिली थी। इसके बाद वह अस्पताल पहुंचे। तब घायल महिला की हालत नाजुक थी, इस वजह से वे उसका बयान दर्ज नहीं कर पाए। हालांकि कुछ दिन बाद डॉक्टरों ने उसे फिट करार दिया। जिसके बाद पुलिस टीम ने अस्पताल जाकर उसके बयान दर्ज किए और केस दर्ज कर लिया। पुलिस बोली- केस दर्ज कर तुरंत अरेस्ट किया
थाना सदर के SHO इंस्पेक्टर जगदेव सिंह ने मीडिया को बताया कि महिला की शिकायत के आधार पर सदर पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 109 (हत्या का प्रयास), 3(5) (सामान्य इरादे को आगे बढ़ाने में कई लोगों द्वारा किए गए कार्य), 351(3) (आपराधिक धमकी, विशेष रूप से मौत की धमकी, गंभीर चोट) के तहत मामला दर्ज किया है। दोनों आरोपी बलविंदर सिंह और हरजिंदर सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है।
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