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लखीमपुर में मादक पदार्थ तस्कर की संपत्ति कुर्क:गैंगस्टर एक्ट के तहत 40.30 लाख रुपए की अचल संपत्ति जब्त

लखीमपुर खीरी के पलिया कोतवाली क्षेत्र में पुलिस ने मादक पदार्थों की तस्करी से अर्जित अवैध संपत्ति पर बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस और राजस्व विभाग की संयुक्त टीम ने कुख्यात तस्कर विक्की नेपाली उर्फ विक्की गुप्ता और उसकी पत्नी बसन्ती गुप्ता की 40 लाख 30 हजार रुपये की अचल संपत्ति कुर्क की। यह कार्रवाई जिलाधिकारी के आदेश पर गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के तहत की गई। पुलिस के मुताबिक, विक्की नेपाली लंबे समय से पलिया और भारत-नेपाल सीमा क्षेत्र में मादक पदार्थों की तस्करी से जुड़े एक संगठित गिरोह का सक्रिय सदस्य रहा है। आरोपी के खिलाफ पलिया थाने में एनडीपीएस एक्ट और गैंगस्टर एक्ट सहित लगभग आधा दर्जन मामले दर्ज हैं। जांच में पता चला कि आरोपी ने तस्करी से अर्जित अवैध कमाई से ग्राम थारूपुरवा मजरा मकनपुर में अपनी पत्नी के नाम पर लगभग 1100 वर्गफीट का मकान बनवाया था। रविवार को क्षेत्राधिकारी पलिया जितेंद्र सिंह परिहार और तहसीलदार ज्योति वर्मा के नेतृत्व में पुलिस व राजस्व विभाग की संयुक्त टीम मौके पर पहुंची। टीम ने मुनादी कराकर आसपास के लोगों को कुर्की की जानकारी दी। इसके बाद सरकारी आदेश का बोर्ड लगाकर मकान को राज्य सरकार के पक्ष में कुर्क कर लिया गया। इस कार्रवाई के दौरान कोतवाली पलिया के प्रभारी निरीक्षक पंकज त्रिपाठी और उपनिरीक्षक रामजीत यादव सहित पुलिस व राजस्व विभाग के अन्य अधिकारी मौजूद रहे। पुलिस की इस कार्रवाई से क्षेत्र के अपराधियों में हड़कंप मच गया है, जबकि स्थानीय लोगों ने पुलिस प्रशासन के इस कदम की सराहना की है। पुलिस ने बताया कि अपराध से अर्जित संपत्ति के खिलाफ आगे भी यह अभियान जारी रहेगा और अपराधियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

Source: Dainik Bhaskar via DNI News (Prayagraj)

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