लखीमपुर खीरी: उच्च न्यायालय ने समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव रेहान खान को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने उनके खिलाफ थाना पलिया में दर्ज एफआईआर को रद्द करने का आदेश दिया है। यह मामला थाना पलिया से संबंधित था, जिसमें रेहान खान सहित अन्य लोगों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था। रेहान खान ने इस एफआईआर को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। सुनवाई के दौरान न्यायालय ने दोनों पक्षों को मेडिएशन सेंटर (मध्यस्थता केंद्र) भेजने का निर्देश दिया था। इसका उद्देश्य आपसी सहमति से विवाद का समाधान करना था। मेडिएशन सेंटर में हुई बातचीत के बाद दोनों पक्षों के बीच समझौता हो गया और विवाद पूरी तरह सुलझ गया। आपसी सहमति के आधार पर न्यायमूर्ति अब्दुल मोइन और न्यायमूर्ति प्रमोद कुमार श्रीवास्तव की खंडपीठ ने याचिका स्वीकार करते हुए संबंधित एफआईआर को समाप्त करने का आदेश दिया। कोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि दोनों पक्षों के बीच समझौते को देखते हुए मामले को समाप्त किया जाना उचित है, इसलिए एफआईआर को निरस्त किया जाता है।

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