लखीमपुर-खीरी में कस्बे के पास से गुजरेगा एक्सप्रेस-वे:25 गांवों में जमीन खरीद-फरोख्त और निर्माण पर रोक
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लखीमपुर-खीरी में कस्बे के पास से गुजरेगा एक्सप्रेस-वे:25 गांवों में जमीन खरीद-फरोख्त और निर्माण पर रोक
लखीमपुर खीरी में प्रस्तावित शामली-गोरखपुर एक्सप्रेस-वे परियोजना को लेकर तहसील प्रशासन ने महत्वपूर्ण कदम उठाया है। तहसीलदार सदर ने एक्सप्रेस-वे के लिए चिन्हित 25 गांवों में जमीन की खरीद-फरोख्त, भूमि उपयोग परिवर्तन और नए निर्माण कार्यों पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने के आदेश जारी किए हैं। यह कार्रवाई अधीक्षण अधिकारी के पत्र और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) की परियोजना कार्यान्वयन इकाई, बरेली से प्राप्त गजट के अनुपालन में की गई है। उपजिलाधिकारी सदर के निर्देश पर तहसीलदार ने राजस्व विभाग के अधिकारियों को प्रभावित गांवों में विक्रय पत्रों के निष्पादन, भूमि उपयोग परिवर्तन और अनधिकृत निर्माण कार्यों को तत्काल प्रभाव से रोकने के निर्देश दिए हैं। तहसील प्रशासन ने सभी राजस्व निरीक्षकों, नायब तहसीलदारों और सब-रजिस्ट्रार को इन आदेशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने को कहा है। उन्हें की गई कार्रवाई की रिपोर्ट शीघ्र उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि इसे उपजिलाधिकारी सदर को आगे की कार्रवाई के लिए भेजा जा सके। जिन 25 राजस्व गांवों में फिलहाल जमीन से जुड़े लेन-देन और निर्माण कार्यों पर रोक लगाई गई है, वे तहसील लखीमपुर के अंतर्गत आते हैं। इनमें गौरिया, कोटखेरवा, हसनापुर ओयल, सरैया, पेन्योरा, पिपरिया अंडू, गुठना बुजुर्ग, बेलवा, सरांय सूरज, टोकर, दुसरू, डिम्हौरा, महमदाबाद, मूसेपुर खुर्द, मरखापुर, कादीपुर, चककमलापुर, मुसेपुर कलां, रमई मुबारकपुर, सैदपुर करनपुर, बैरागर, कोठ्या, परसेहरा ओयल, सरखनपुर और फत्तेपुर शामिल हैं। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यह आदेश एक्सप्रेस-वे परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को सुचारु बनाने और अनधिकृत निर्माण या जमीन के लेन-देन को रोकने के उद्देश्य से जारी किया गया है। आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
Source: Dainik Bhaskar via DNI News
