राहुल गांधी नागरिकता विवाद, लखनऊ हाईकोर्ट ने रिकॉर्ड नहीं देखा:कहा- आरोपों की सच्चाई परखना अभी उचित नहीं, 15 अप्रैल को होगी सुनवाई


                 राहुल गांधी नागरिकता विवाद, लखनऊ हाईकोर्ट ने रिकॉर्ड नहीं देखा:कहा- आरोपों की सच्चाई परखना अभी उचित नहीं, 15 अप्रैल को होगी सुनवाई

राहुल गांधी नागरिकता विवाद, लखनऊ हाईकोर्ट ने रिकॉर्ड नहीं देखा:कहा- आरोपों की सच्चाई परखना अभी उचित नहीं, 15 अप्रैल को होगी सुनवाई

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने सोमवार को राहुल गांधी की नागरिकता से जुड़े याचिका मामले में सुनवाई की। कोर्ट ने कहा कि इस स्तर पर गृह मंत्रालय से आए रिकॉर्ड का परीक्षण नहीं किया जा सकता। अदालत ने स्पष्ट किया कि आरोपों की सच्चाई परखना अभी उचित नहीं है। इस याचिका पर सुनवाई न्यायमूर्ति के चैंबर में हुई। केंद्र सरकार ने मामले को संवेदनशील बताते हुए पिछली तारीख पर ही निवेदन किया था कि इस याचिका पर सुनवाई खुले न्यायालय में न की जाए, जिसे न्यायालय ने स्वीकार किया। मामले की अगली सुनवाई 15 अप्रैल को निर्धारित की गई है। न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी की एकल पीठ ने अपने आदेश में कहा कि केंद्र सरकार के अधिकारी रिकॉर्ड के साथ मौजूद थे। हालांकि, अभी आरोपों की जांच का चरण नहीं है, इसलिए दस्तावेजों को देखने से परहेज किया गया। यह मामला भाजपा कार्यकर्ता एस. विग्नेश शिशिर की याचिका से जुड़ा है। याचिका में 28 जनवरी 2026 को विशेष एमपी/एमएलए अदालत द्वारा राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग खारिज किए जाने के आदेश को चुनौती दी गई है। निचली अदालत ने अपने आदेश में कहा था कि नागरिकता का निर्धारण उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। वहीं, याचिकाकर्ता ने विभिन्न कानूनों के तहत आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज कर विस्तृत जांच की मांग की है।


Source: Dainik Bhaskar via DNI News

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