इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने राहुल गांधी के नागरिकता विवाद मामले में केंद्र सरकार को पक्षकार बनाने की याचिका स्वीकार कर ली है। कोर्ट ने केंद्र सरकार को मामले से संबंधित रिकॉर्ड अगली सुनवाई पर फिर से प्रस्तुत करने का आदेश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी की एकल पीठ ने गुरुवार को दिया। याचिकाकर्ता एस. विग्नेश शिशिर ने केंद्र सरकार को पक्षकार बनाने और मामले से जुड़े रिकॉर्ड के अवलोकन की मांग की थी। मामले की अगली सुनवाई 6 अप्रैल को निर्धारित है। पिछली सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने अदालत से अनुरोध किया था कि मामले की सुनवाई खुले कोर्ट में न की जाए। केंद्र सरकार का तर्क था कि गृह मंत्रालय से प्राप्त दस्तावेज गोपनीय प्रकृति के हैं। इस अनुरोध के बाद न्यायालय ने मामले की सुनवाई चैंबर में की थी।

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