हाथरस की एमपी/एमएलए कोर्ट में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ चल रहे मानहानि मामले में सोमवार को सुनवाई नहीं हुई। न्यायिक अधिकारी के अवकाश पर होने के कारण यह सुनवाई नहीं हुई। अब इस मामले में अगली सुनवाई 4 नवंबर को होगी। परिवादियों के वकील मुन्ना सिंह पुंडीर ने बताया कि यह मामला राहुल गांधी द्वारा 12 दिसंबर 2024 को बूलगढ़ी दौरे से जुड़ा है। राहुल ने दोषमुक्त युवकों को बताया था आरोपी.. आरोप है कि राहुल ने उन युवकों (रवि, लवकुश और रामकुमार) को सामूहिक बलात्कार का आरोपी बताया था, जिन्हें न्यायालय पहले ही दोषमुक्त कर चुका था। परिवादियों का कहना है कि राहुल गांधी ने जातिगत विद्वेष बढ़ाने के उद्देश्य से इस मुद्दे को फिर से उठाया था। परिवाद में यह भी उल्लेख है कि राहुल गांधी ने अपने एक्स (पूर्व में ट्विटर) अकाउंट पर इन युवकों के खिलाफ बयान पोस्ट किए, जिससे उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची। आज न्यायालय में इस मामले की सुनवाई होनी थी, लेकिन न्यायिक अधिकारी के अवकाश पर होने के कारण ऐसा नहीं हो सका। अगली सुनवाई के लिए 4 नवंबर की तारीख तय की गई है।
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