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राष्ट्रीय लोक अदालत के सफल आयोजन के लिए बैठक:नवादा में थाना प्रभारियों को दिए गए निर्देश

नालसा और बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार पटना के मार्गदर्शन में नवादा में राष्ट्रीय लोक अदालत के सफल आयोजन हेतु एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। यह बैठक 22 नवंबर को व्यवहार न्यायालय के लाइब्रेरी हॉल में हुई। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकार, शिल्पी सोनी राज के निर्देशानुसार यह आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता जिला विधिक सेवा प्राधिकार, नवादा के सचिव धीरेन्द्र कुमार पाण्डेय ने की। इसमें जिले के सभी थाना प्रभारियों को आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत (13 दिसंबर) के लिए जारी किए गए नोटिसों के तामिला (सेवा) के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। नोटिसों के शत-प्रतिशत तामिला के सख्त निर्देश सचिव धीरेन्द्र कुमार पाण्डेय ने सभी थाना प्रभारियों को सख्त निर्देश दिए कि वे नोटिसों का शत-प्रतिशत तामिला सुनिश्चित करें। उन्होंने पंचायत और ग्राम स्तर पर सक्रियता दिखाते हुए अधिक से अधिक पक्षकारों को लोक अदालत में उपस्थित होने के लिए जागरूक और प्रेरित करने पर जोर दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि लोक अदालत की सफलता नोटिसों के तामिला और पक्षकारों की उपस्थिति पर निर्भर करती है। इसलिए, सभी थानों से त्वरित, सटीक और अधिकतम तामिला प्रतिवेदन उपलब्ध कराना अनिवार्य है। समयबद्ध नोटिस निष्पादन का निर्देश बैठक में यह भी निर्देश दिया गया कि संबंधित थानों में भेजे गए नोटिसों का समयबद्ध निष्पादन सुनिश्चित किया जाए। इसका उद्देश्य यह है कि राष्ट्रीय लोक अदालत में आपसी समझौते के आधार पर अधिक से अधिक सुलहनीय मामलों का निपटारा किया जा सके। जिले के सभी थानों के अधिकारी बैठक में उपस्थित इस बैठक में नगर थाना नवादा, मुफस्सिल, नारदीगंज, हिसुआ, सिरदला, रजौली, अकबरपुर, काशीचक, मेसकौर, वारिसलीगंज, रोह, पकरीबरामा, गोविन्दपुर, कौवाकोल, कादिरगंज, सीतामढ़ी, थाली, नेमदारगंज, रूपौ, धमौल, शाहपुर, बुंदेलखंड और यातायात थाना सहित जिले के सभी थाना प्रभारी तथा स्थायी लोक अदालत नवादा के पेशकार राकेश कुमार उपस्थित थे।


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