नालंदा के सभी राशन कार्डधारकों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना जारी की गई है। अनुमंडल पदाधिकारी, बिहार शरीफ ने राज्य सरकार के निर्देशानुसार सभी लाभार्थियों से 30 दिसंबर तक अनिवार्य रूप से e-KYC कराने की अपील की है। बिहार के खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के विशेष सचिव ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के तहत आच्छादित सभी लाभुकों का शत-प्रतिशत e-KYC पूरा करने का निर्देश दिया है। जिला पदाधिकारी, नालंदा ने भी हाल ही में आयोजित जिला स्तरीय साप्ताहिक समन्वय बैठक में इस मुद्दे पर विशेष जोर देते हुए सभी संबंधित अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। यह कदम सार्वजनिक वितरण प्रणाली में पारदर्शिता लाने और किसी भी प्रकार की गड़बड़ी को रोकने के उद्देश्य से उठाया गया है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना और अन्त्योदय योजना के तहत फायदा हासिल करने वाले सभी लाभार्थियों का e-KYC के माध्यम से सत्यापन अब अनिवार्य कर दिया गया है। 17 से 30 दिसंबर तक का समय सभी राशन कार्डधारकों और उनके परिवार के सदस्यों को 17 दिसंबर 2025 से 30 दिसंबर 2025 के बीच अपने-अपने जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं के पास जाकर e-KYC अवश्य करानी होगी। विशेष बात यह है कि यह सेवा पूरी तरह से मुफ्त है और C-POS मशीन के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएगी। इस अभियान की सफलता में जन वितरण विक्रेताओं की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो गई है। उन्हें के निर्देश दिए गए हैं इनमें सबसे पहले, सभी जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं को अपने-अपने दुकानों पर e-KYC की सूचना को सूचनापट्ट पर प्राथमिकता से प्रदर्शित करना होगा, ताकि लोगों को इसकी जानकारी मिल सके। दूसरे, खाद्यान्न वितरण के दौरान जिन सदस्यों का e-KYC नहीं हुआ है, उन्हें e-POS मशीन के माध्यम से तत्काल मुफ्त e-KYC की सुविधा उपलब्ध करानी होगी। तीसरे, सभी जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं को प्रत्येक वितरण दिवस पर अपनी-अपनी दुकान अनिवार्य रूप से खुली रखनी होगी, ताकि लाभार्थियों को किसी प्रकार की असुविधा न हो।
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