कानपुर के रावतपुर थाना क्षेत्र में आपूर्ति विभाग की संयुक्त टीम ने छापेमारी कर घरेलू गैस सिलेंडरों के अवैध व्यावसायिक उपयोग का खुलासा किया है। कार्रवाई के दौरान कुल 8 सिलेंडर बरामद किए गए। मामले में दो लोगों के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। अधिकारियों के मुताबिक 19 मार्च 2026 को दोपहर करीब 3:45 बजे मुखबिर की सूचना पर न्यू ब्लॉक स्थित एक स्वीट हाउस के पास शटर वाली दुकान पर छापा मारा गया। जांच के दौरान एक भारत गैस का खाली घरेलू सिलेंडर (14.2 किग्रा), एक इंडेन सिलेंडर चूल्हे से जुड़ा और एक एचपी का खाली कमर्शियल सिलेंडर (19 किग्रा) बरामद हुआ। पनीर बनाने में हो रहा था इस्तेमाल जांच में सामने आया कि दुकान के अंदर भरा हुआ इंडेन घरेलू सिलेंडर चूल्हे में लगाकर पनीर बनाया जा रहा था। इसके अलावा दो और भरे हुए इंडेन घरेलू सिलेंडर भी मौके से मिले। कुल छह सिलेंडर टीम ने मौके से कब्जे में लिए, जबकि अन्य सिलेंडरों को भी जब्त किया गया। दुकान मालिक की पहचान, सिलेंडर जब्त मौके पर मौजूद अनीता देवी ने पूछताछ में बताया कि दुकान के मालिक मनोज यादव हैं। बरामद सिलेंडरों को गैस एजेंसी के प्रतिनिधि को सुपुर्द कर सुरक्षित रखने के निर्देश दिए गए हैं। प्रारंभिक जांच में घरेलू गैस का व्यावसायिक उपयोग पाया गया, जो द्रवित पेट्रोलियम गैस (आपूर्ति एवं वितरण का विनियमन) आदेश-2000 का उल्लंघन है। यह कृत्य आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दंडनीय अपराध है। मौके पर संबंधित अभिलेख भी प्रस्तुत नहीं किए जा सके। दो के खिलाफ मुकदमा दर्ज जिलाधिकारी की अनुमति के बाद मनोज यादव और अनीता देवी के खिलाफ रावतपुर थाने में आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के तहत प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। थाना प्रभारी संतोष कुमार रॉय ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है और जो भी दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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