ऊर्जा राज्यमंत्री सोमेंद्र तोमर पर एक बार फिर गंभीर आरोप लगे हैं। पूर्व आईपीएस और आजाद अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमिताभ ठाकुर ने उन पर अनुसूचित जाति के लोगों से बिना अनुमति जबरन जमीन खरीदने का आरोप लगाया है। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग को शिकायत भेजकर सख्त कार्रवाई की मांग की है। अमिताभ ठाकुर का कहना है कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा 98 के तहत किसी भी अनुसूचित जाति के व्यक्ति की जमीन सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के बिना खरीदी या बेची नहीं जा सकती। इसके बावजूद, रजिस्ट्री और राजस्व विभाग के अभिलेख बताते हैं कि सोमेंद्र तोमर ने 13 मार्च 2024 को कम से कम चार मामलों में अनुसूचित जाति के व्यक्तियों से जमीन खरीदी। शिकायत के मुताबिक, इन जमीनों की खरीद के बाद तोमर ने 31 अगस्त से 3 सितंबर 2024 के बीच एडीएम प्रशासन, मेरठ के पास अनुमति के लिए आवेदन किया, जबकि नियमानुसार अनुमति पहले लेनी जरूरी थी। एडीएम ने 13 सितंबर को अनुमति जारी की, जो प्रक्रिया की दृष्टि से अवैध मानी जा रही है। अमिताभ ठाकुर ने मुख्यमंत्री से इन चारों रजिस्ट्री को रद्द करने, मंत्री के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने, संबंधित राजस्व और रजिस्ट्री अधिकारियों पर कार्रवाई करने और सोमेंद्र तोमर को मंत्रिमंडल से बर्खास्त करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि यह अनुसूचित जाति के अधिकारों का सीधा उल्लंघन है और सरकार को निष्पक्ष जांच कर कठोर कदम उठाने चाहिए।
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