सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान में स्थानीय निकाय चुनावों की समय-सीमा और परिसीमन प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है. अदालत ने हाईकोर्ट के आदेश को बरकरार रखते हुए राज्य में 15 अप्रैल 2026 तक चुनाव कराने की समय-सीमा मंजूर की.
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