इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने चर्चित रंजना होटल प्रकरण में होटल मालिक अनुराग शुक्ला समेत अन्य आरोपियों को जमानत दे दी है। न्यायमूर्ति राजीव भारतीय की अदालत ने सभी पक्षों की दलीलों और प्रस्तुत साक्ष्यों पर सुनवाई के बाद यह फैसला सुनाया। पुलिस ने इस मामले में विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की थी। विवेचना के दौरान मेडिकल रिपोर्ट, डॉक्टरों के बयान और अन्य साक्ष्य न्यायालय में प्रस्तुत किए गए। सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने तर्क दिया कि मामले में लगी चोटें गंभीर या जानलेवा नहीं थीं। इसके साथ ही, दोनों पक्षों के बीच पहले से चले आ रहे विवाद और रंजिश के पहलू को भी प्रमुखता से उठाया गया। आरोपियों की ओर से अधिवक्ता मोहित मिश्रा ने अदालत के समक्ष विस्तृत तथ्य प्रस्तुत किए। उन्होंने मेडिकल साक्ष्यों, घटनाक्रम की परिस्थितियों और विवेचना में सामने आए बिंदुओं को विस्तार से रखा, जिस पर न्यायालय ने सहमति व्यक्त की। यह मामला कुछ दिन पहले वकीलों के साथ हुए विवाद के बाद काफी सुर्खियों में आया था। इस हाई-प्रोफाइल प्रकरण में अधिवक्ताओं ने आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर हड़ताल भी की थी। अब जमानत मिलने के बाद आगे की कानूनी प्रक्रिया पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं।

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