इटावा में सात साल पुराने युवती की जलाकर हत्या के मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वितीय दिनेश गौंड ने एक आरोपी को दोषी करार दिया है। कोर्ट ने दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। यह घटना 18 अगस्त 2018 की है। जिला शासकीय अधिवक्ता शिव कुमार शुक्ला ने बताया कि बकेवर थाना क्षेत्र के बिजौली गांव निवासी सुभाष चंद्र गुप्ता सुबह करीब पांच बजे शौच के लिए निकले थे। उन्होंने सड़क किनारे एक युवती को जलती हुई अवस्था में देखा, जिसके हाथ-पैर बंधे थे। सुभाष ने तत्काल पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और जली हुई अवस्था में शव बरामद किया। युवती को केरोसिन डालकर जलाया गया था। सुभाष की तहरीर पर पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज किया। जांच के दौरान ट्रक चालक राशिद उर्फ विक्की पुत्र सहीद, निवासी इस्लाम नगर, बाबरपुर का नाम सामने आया। पुलिस ने राशिद को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पूछताछ में उसने हत्या की बात कबूल की। राशिद ने बताया कि उसके मोहल्ले की एक लड़की से प्रेम संबंध थे। वह अपने घर से जेवर लेकर उसके साथ भाग गई थी। राशिद ने युवती के जेवर रख लिए थे। विवाद होने पर उसने युवती की हत्या कर दी और पहचान मिटाने के इरादे से शव को जला दिया था। मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में हुई। अपर जिला शासकीय अधिवक्ता तरुण कुमार शुक्ला द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर कोर्ट ने राशिद को दोषी पाया। कोर्ट ने उसे आजीवन कारावास और 50 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई।

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