हेल्थ रिपोर्टर|मधुबनी डीएम आनंद शर्मा ने स्पष्ट किया है कि सड़क सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यातायात नियमों का उल्लंघन जीवन के साथ खिलवाड़ है। ऐसे कृत्यों को किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने परिवहन विभाग एवं पुलिस प्रशासन को निर्देश दिया है कि इस अभियान को लगातार और सख्ती के साथ जारी रखा जाए तथा नियम तोड़ने वाले किसी भी चालक को किसी प्रकार की रियायत नहीं दी जाए। जिला परिवहन पदाधिकारी, कहा कि यदि कोई चालक एक ही अपराध में दुबारा या बार-बार पकड़ा जाता है, तो उसके विरुद्ध और भी कठोर कार्रवाई की जाएगी तथा चालक अनुज्ञप्ति को स्थायी रूप से रद्द करने की प्रक्रिया भी लागू की जाएगी। डीएम ने यह भी कहा कि जिले में सड़क सुरक्षा को लेकर जीरो-टॉलरेंस की नीति अपनाई गई है। इस सख्त कार्रवाई का उद्देश्य चालकों को चेतावनी देना और उन्हें नियमों के प्रति अधिक जिम्मेदार बनाना है, ताकि मधुबनी जिला सड़क दुर्घटनाओं से मुक्त और सुरक्षित बन सके। विदित हो कि जिले में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं को देखते हुए तथा वाहन चालकों द्वारा वाहन चालन के दौरान यातायात नियमों के उल्लंघन यथा-ओवर स्पीड, नशे की अवस्था मे वाहन चालन, बिना हेलमेट के बाइक चलाने, वाहन चलाते समय मोबाईल का उपयोग करने आदि कारणों को लेकर वाहन चालकों का ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित कर दिया गया है। देवेंद्र कुमार, रिसालदार, प्रशांत कुमार, श्याम कुमार, बिपिन बिहारी शर्मा, सुभाष कुमार, कुँवर लाल साहू, ललन कुमार कामत, पवन चौपाल, शिव नाथ गुप्ता, अभिनव आनंद, आनंद कुमार, प्रथम अग्रवाल, चंद्रमणि कुमार, इंद्रजीत कुमार राम, शंकर यादव, मुन्ना साह, सतेंद्र कुमार कामत, जितेंद्र कुमार मिश्रा, मनीष मिश्रा, मोआजुल हक, कमलेश कुमार, गौरव आचार्य, सुनील कुमार यादव, राजाराम पासवान, पप्पू कुमार यादव, प्रकाश यादव, सुरेश कुमार राय सहित अन्य लोगों को यातायात नियमों का उल्लंघन यथा-ओवर स्पीड, नशे की हालत में वाहन चलाने, वाहन चलाते हुए मोबाइल का उपयोग करने आदि कारणों के चलते ड्राइविंग लाइसेंस तीन माह के लिए निलंबित कर दिया गया है। लगातार तीन बार वाहन उल्लंघन करते पकड़े जाने पर स्थायी रूप से ड्राइविंग लाइसेंस रद्द होगा।
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