सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आवेदन पत्र में आरक्षित श्रेणी का उल्लेख कर देना, किसी उम्मीदवार को स्वतः आरक्षित पद पर नियुक्ति का हक नहीं देता है. उसी तरह यदि कोई आरक्षित वर्ग का उम्मीदवार बिना रियायत के सामान्य वर्ग से बेहतर प्रदर्शन करता है तो उसे ओपन कैटेगरी में ही प्रतिस्पर्धा का अधिकार है.
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