मुजफ्फरपुर में अत्यधिक ठंड और न्यूनतम तापमान में गिरावट को देखते हुए जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। बच्चों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव की आशंका के मद्देनजर, जिले के सभी सरकारी और निजी विद्यालयों (प्री-स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्रों सहित) के संचालन समय में अस्थायी परिवर्तन का आदेश जारी किया गया है। यह आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत निर्गत किया गया है। जारी आदेश के अनुसार, जिले के सभी विद्यालयों में किसी भी कक्षा की शैक्षणिक गतिविधियां सुबह 10:00 बजे से पहले और दोपहर 3:30 बजे के बाद संचालित नहीं की जाएंगी। इस प्रतिबंध का उद्देश्य बच्चों को अत्यधिक ठंड से होने वाली संभावित स्वास्थ्य समस्याओं से बचाना है। जिलाधिकारी ने विद्यालय प्रबंधन को अपने संस्थानों में शैक्षणिक गतिविधियों का पुनः निर्धारण सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। हालांकि, प्री-बोर्ड परीक्षा की तैयारी के लिए संचालित की जाने वाली विशेष कक्षाएं और परीक्षाएं इस आदेश से मुक्त रहेंगी, ताकि छात्रों की पढ़ाई प्रभावित न हो। इसके अतिरिक्त, विद्यालयों को बच्चों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और सुविधा का विशेष ध्यान रखने तथा ठंड से बचाव के लिए आवश्यक प्रबंध सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए हैं। 22 से 25 दिसंबर तक आदेश प्रभावी रहेगा जिलाधिकारी द्वारा जारी यह आदेश मुजफ्फरपुर जिले में 22 दिसंबर से 25 दिसंबर तक प्रभावी रहेगा। आदेश का उल्लंघन करने वाले विद्यालयों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। जिलाधिकारी ने अभिभावकों से भी अपील की है कि वे अपने बच्चों के सेहत को प्राथमिकता दें। उन्हें पर्याप्त गर्म कपड़े पहनाकर ही स्कूल भेजें और ठंड से बचाव संबंधी सावधानियों का पालन करें। जिला प्रशासन स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है और आवश्यकतानुसार आगे भी उचित निर्णय लिए जाएंगे।
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