मुंबई में कहां पर नहीं होगी पटाखों की बिक्री? दिवाली से पहले आ गया बड़ा अपडेट, आप भी जान लें
दिवाली आने में अब कुछ ही दिन बचे हैं और हर घर में तैयारियां ज़ोरों पर हैं. लोग सफाई, सजावट और मिठाइयों की खरीदारी में व्यस्त हैं. लेकिन जैसे ही दिवाली की बात होती है सबसे पहले बच्चों से लेकर बड़ों तक के मन में पटाखों का ख्याल आता है. हालांकि इस बार दिवाली पर पटाखों को लेकर बड़ी सख्ती देखने को मिल रही है. खासकर मुंबई और पुणे जैसे बड़े शहरों में.
मुंबई नगर निगम ने शहर की सड़कों और फुटपाथों पर पटाखों की बिक्री पर पूरी तरह रोक लगा दी है. बिना लाइसेंस के कोई भी व्यक्ति पटाखे नहीं बेच सकेगा. महानगरपालिका ने 15 अक्टूबर से दिवाली खत्म होने तक विशेष अभियान चलाने का आदेश दिया है. इस दौरान सड़कों पर पटाखे बेचते पाए जाने पर उनका सामान जब्त किया जाएगा और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी.
परमिशन से ज्यादा स्टॉक भी नहीं रख सकेंगे
इसके अलावा, मेट्रो स्टेशनों पर शोर या धुआं करने वाले पटाखों को लेकर विशेष सतर्कता बरती जा रही है. यहां तक कि जिन दुकानदारों को पटाखे बेचने की अनुमति है, अगर वे तय मात्रा से अधिक स्टॉक रखते हैं तो उन पर भी कार्रवाई की जाएगी. पिछले साल मुंबई में 250 किलो से ज्यादा पटाखे जब्त किए गए थे. इस बार अंधेरी, दादर और कुर्ला जैसे इलाकों में ज्यादा अनधिकृत बिक्री देखने को मिल रही है. जहां निगरानी और कड़ी की जा रही है.
तेज आवाज वाले पटाखे रात में बैन
इधर पुणे पुलिस आयुक्तालय ने भी दिवाली के लिए सख्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं. सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार शहर में रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक पटाखे फोड़ने पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा. हालांकि कम आवाज़ वाले फूल और अनार जैसे रंगीन पटाखे इस समय में चलाने की अनुमति होगी. ज्यादा धमाका करने वाले पटाखों और 100 से अधिक चेन पटाखों की बिक्री, निर्माण और उपयोग पर भी पूरी तरह प्रतिबंध लगाया गया है. अस्पताल, स्कूल, कॉलेज और अदालत जैसे संस्थानों के 100 मीटर के दायरे को ‘साइलेंट ज़ोन’ घोषित किया गया है जहां पटाखे चलाना सख्त मना है.
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