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मुंगेर न्यायालय ने शराब तस्कर को सुनाई सजा:900 ML शराब के साथ पकड़े जाने पर 5 साल कैद, 1 लाख जुर्माना

मुंगेर व्यवहार न्यायालय की विशेष न्यायाधीश उत्पाद प्रथम रूम्पा कुमारी की अदालत ने जमालपुर के संतोष कुमार को शराब तस्करी के एक मामले में पांच वर्ष कैद और एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। यह फैसला मंगलवार को सुनाया गया। जुर्माना अदा न करने पर दोषी को दो माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। यह मामला 3 अगस्त 2021 का है, जब जमालपुर थाना के दरोगा राजेश कुमार ने गश्ती के दौरान संतोष कुमार को जमालपुर सदर बाजार, गली नंबर दो, मोहनपुर स्थित उसके निवास स्थान से गिरफ्तार किया था। उसके पास से 180 एमएल के पांच पैकेट विदेशी शराब (कुल 900 एमएल) बरामद हुए थे। शराब तस्करी के आरोप में जेल भेज दिया था गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने संतोष कुमार को शराब तस्करी के आरोप में जेल भेज दिया था। इस मामले में न्यायालय में सुनवाई चली और सोमवार को उसे दोषी करार दिया गया, जिसके बाद मंगलवार को सजा सुनाई गई। बचाव पक्ष की ओर से वकील माध्य कुमार विश्वकर्मा ने पैरवी की। शराबबंदी कानून को सख्त बनाया गया लोक अभियोजक संजय कुमार सिंह ने बताया कि शराबबंदी कानून को सख्त बनाया गया है ताकि कोई भी व्यक्ति इस व्यवसाय में शामिल न हो। उन्होंने स्पष्ट किया कि 200 एमएल शराब बरामद होने पर भी वही सजा मिलती है जो 50 लीटर शराब बरामद होने पर मिलती है। शराब व्यापार के मामलों में करीब 38 व्यक्तियों को सजा हो चुकी सिंह ने बताया कि मुंगेर व्यवहार न्यायालय की विशेष न्यायाधीश उत्पाद प्रथम की अदालत से शराब व्यापार के मामलों में करीब 38 व्यक्तियों को सजा हो चुकी है। हालांकि, यह पहला मामला है जिसमें मात्र 900 एमएल शराब बरामद होने पर इतनी कड़ी सजा सुनाई गई है।


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