इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने मिल्कीपुर बार एसोसिएशन के चुनाव से जुड़े मामले में महत्वपूर्ण आदेश दिया है। अदालत ने प्रतिवादी संख्या 4 रमेशचंद्र पाण्डेय को बार एसोसिएशन की एल्डर्स कमेटी को पूरी मतदाता सूची और अन्य आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। यह आदेश पवन कुमार बनाम उत्तर प्रदेश बार काउंसिल के सचिव व अन्य की सुनवाई के दौरान पारित किया गया। सुनवाई में प्रतिवादी संख्या 4 और 5 की ओर से अधिवक्ता अशोक कुमार शुक्ला ने वकालतनामा दाखिल किया, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया। दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के साथ-साथ उत्तर प्रदेश बार काउंसिल की ओर से अधिवक्ता सुभाष चंद्र पाण्डेय ने भी दलीलें प्रस्तुत कीं। याचिका में मिल्कीपुर बार एसोसिएशन की निवर्तमान कार्यकारिणी को 17 दिसंबर 2025 को कार्यकाल समाप्त होने के बाद किसी भी प्रकार का प्रस्ताव पारित करने से रोकने और ऐसे प्रस्तावों को शून्य घोषित करने की मांग की गई थी। सुनवाई के दौरान निवर्तमान अध्यक्ष रमेश चंद्र पाण्डेय के अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि वे पूरी मतदाता सूची और अन्य आवश्यक विवरण उपलब्ध कराने के लिए तैयार हैं। एल्डर्स कमेटी की ओर से भी इस संबंध में अनुरोध किया गया था। सभी पक्षों की दलीलों पर विचार करने के बाद अदालत ने प्रतिवादी संख्या 4 को आदेश की प्रमाणित प्रति मिलने के सात दिनों के भीतर एल्डर्स कमेटी को पूरी मतदाता सूची उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। अदालत ने स्पष्ट किया कि मतदाता सूची मिलने के बाद एल्डर्स कमेटी चुनाव संपन्न कराएगी। न्यायमूर्ति अवधेश कुमार चौधरी और न्यायमूर्ति शेखर बी. सराफ की खंडपीठ ने इन निर्देशों के साथ रिट याचिका का निस्तारण कर दिया।

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