बहराइच जिले की पॉक्सो कोर्ट ने एक मासूम से अप्राकृतिक दुष्कर्म के आरोपी को दोषी करार देते हुए 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने आरोपी पर 51 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर उसे अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। यह मामला दो वर्ष पुराना है। रूपईडीहा थाना क्षेत्र के एक ग्रामीण ने किशन नामक व्यक्ति पर अपने नाबालिग बेटे के साथ अप्राकृतिक दुष्कर्म का आरोप लगाते हुए स्थानीय थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस ने पीड़ित की तहरीर पर पॉक्सो एक्ट समेत संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आरोपी को जेल भेज दिया था। विशेष शासकीय अधिवक्ता संत प्रताप सिंह ने बताया कि मंगलवार को विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अरविंद गौतम ने आरोपी किशन को दोषी मानते हुए यह फैसला सुनाया। न्यायाधीश ने उसे 20 साल के कठोर कारावास की सजा दी। सजा के साथ ही, न्यायाधीश ने 51 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। यदि आरोपी यह जुर्माना अदा नहीं करता है, तो उसे छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

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