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महिला की हत्या के दोषी चाचा को उम्रकैद:भदोही कोर्ट ने 20 हजार रुपए जुर्माने के साथ सुनाई सजा

भदोही की अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या-1 ने एक महिला की हत्या के दोषी उसके चाचा रामकुमार सरोज उर्फ जैकी को आजीवन सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी पर 20 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। यह फैसला 24 मार्च 2026 को न्यायाधीश पुष्पा सिंह ने सुनाया। यह मामला 10 मई 2025 की रात 9:30 बजे गोपीगंज थाना क्षेत्र का है। आवेदिका की मां पार्वती देवी पर उनके चाचा रामकुमार उर्फ जैकी पुत्र रामनरेश ने जान से मारने की नीयत से धारदार हथियार से गर्दन पर वार किया था। इस हमले में पार्वती देवी गंभीर रूप से घायल हो गईं। उन्हें पहले गोपीगंज चिकित्सालय, फिर जिला चिकित्सालय ज्ञानपुर ले जाया गया। गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें ट्रामा सेंटर वाराणसी बीएचयू रेफर किया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। वादिनी की तहरीर के आधार पर 11 मई 2025 को दोपहर 2:07 बजे गोपीगंज थाने में भारतीय न्याय संहिता की धारा-103(1) के तहत मामला दर्ज किया गया था। विवेचना के बाद अभियुक्त रामकुमार सरोज उर्फ जैकी के खिलाफ आरोप पत्र मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, भदोही-ज्ञानपुर के न्यायालय में विचारण के लिए प्रस्तुत किया गया। पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के आदेश और पुलिस अधीक्षक भदोही श्री अभिनव त्यागी के निर्देशन में ‘ऑपरेशन कन्विक्शन’ के तहत यह कार्रवाई की गई। इस अभियान का उद्देश्य चिन्हित अपराधों में दोषियों के खिलाफ अधिकतम और त्वरित दंडात्मक कार्यवाही सुनिश्चित करना है। इस मामले में ए.डी.जी.सी. श्री प्रवेश तिवारी, स्थानीय पुलिस और मॉनिटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी के कारण यह फैसला आया। कोर्ट ने आदेश दिया कि यदि दोषी अर्थदंड की राशि अदा नहीं करता है, तो उसे एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

Source: Dainik Bhaskar via DNI News (Prayagraj)

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