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महाराष्ट्र सरकार ने नए साल के जश्न के लिए किए बड़े फैसले, 31 दिसंबर की रात से सुबह 5 बजे तक खुले रहेंगे होटल और ऑर्केस्ट्रा बार

महाराष्ट्र सरकार ने होटलों, रेस्तरां और ऑर्केस्ट्रा बार को 31 दिसंबर की रात 5:00 बजे तक खुला रखने की अनुमति दे दी है, जिससे राज्य भर में नव वर्ष समारोहों को काफी बढ़ावा मिलेगा। यह निर्णय उन प्रतिष्ठानों पर लागू होता है जिनके पास उत्पाद शुल्क लाइसेंस है और जो शराब परोसते हैं, जिन्हें पहले विस्तारित परिचालन समय से बाहर रखा गया था। उद्योग जगत के अनुरोध के बाद यह निर्णय लिया गया है।

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होटल और रेस्टोरेंट एसोसिएशन (पश्चिमी भारत) (एचआरएडब्ल्यूआई) के एक आवेदन के बाद यह छूट दी गई है, जिसमें वर्ष के अंत में त्योहारी सीजन के दौरान उत्पाद शुल्क लाइसेंस प्राप्त प्रतिष्ठानों के लिए विशेष अनुमति का अनुरोध किया गया था। हालांकि 1 अक्टूबर, 2025 को जारी एक सरकारी परिपत्र के अनुसार होटल और रेस्टोरेंट 24 घंटे खुले रह सकते हैं, लेकिन शराब परोसने वाले बार इस नियम के दायरे में नहीं आते थे। नवीनतम मंजूरी के साथ, लाइसेंस प्राप्त होटल और रेस्टोरेंट बार को अब 31 दिसंबर, 2025 को अपने सामान्य बंद होने के समय के बाद भी खुले रहने की अनुमति होगी। 

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हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को राहत

इस कदम से आतिथ्य सत्कार संचालकों को स्पष्टता मिलने और साल की सबसे व्यस्त रातों में से एक के दौरान कर्मचारियों, सुरक्षा और भीड़ नियंत्रण के संबंध में बेहतर योजना बनाने में मदद मिलने की उम्मीद है। इस निर्णय का स्वागत करते हुए, एचआरएडब्ल्यूआई के अध्यक्ष जिमी शॉ ने कहा कि नव वर्ष का समय पर्यटन और आतिथ्य उद्योग के लिए महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि विस्तारित समय से प्रतिष्ठानों को सभी सुरक्षा और कानूनी मानदंडों का पालन करते हुए भीड़ को जिम्मेदारी से प्रबंधित करने में मदद मिलेगी।

 


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