मधेपुरा के मुरलीगंज थाना क्षेत्र में बाइक सवार पर गोली चलाने के मामले में करीब 10 सालों की लंबी सुनवाई के बाद अदालत ने आरोपी राजेश कुमार को निर्दोष करार देते हुए रिहा कर दिया है। एडीजे-8 राजेश कुमार की अदालत ने शनिवार को फैसला सुनाया। यह मामला 10 अगस्त 2015 की घटना से जुड़ा हुआ है। ईटहरी नहर पुल के पास चली थी गोली मामले के वादी विवेक कुमार साह ने मुरलीगंज थाना में दर्ज कराई एफआईआर में आरोप लगाया था कि वह अपने चचेरे भाई पप्पू कुमार के साथ बाइक से मुरलीगंज जा रहे थे। इसी दौरान ईटहरी नहर पुल के पास घात लगाए अपराधियों ने उन पर गोली चला दी। वादी के अनुसार, उन्होंने बाइक झुका दी, जिससे गोली उन्हें नहीं लगी और वे बाल-बाल बच गए। ग्रामीणों के पहुंचने तक आरोपी फरार FIR के अनुसार गोली की आवाज सुनकर ग्रामीण घटनास्थल पर पहुंचे, तब तक आरोपी हथियार छोड़कर फरार हो चुका था। ग्रामीणों ने मौके पर मौजूद कथित आरोपी राजेश कुमार और फेंका हुआ हथियार पुलिस के हवाले कर दिया था। गवाही और जांच में विरोधाभास घटना की जांच और सुनवाई के दौरान कई तथ्य स्पष्ट नहीं हो सके। बचाव पक्ष की ओर से पैरवी करते हुए चीफ LADCS सीपी चंदन ने अदालत में कहा कि प्राथमिकी, जांच और गवाहों के बयानों में कई विरोधाभास पाए गए। वादी ने भी अदालत में बयान दिया कि शिकायत आवेदन पुलिस ने स्वयं लिखा था, उन्होंने केवल हस्ताक्षर किया था। अभियोग सिद्ध नहीं- चार गवाहों से भी मामला साबित नहीं राजेश कुमार पर 14 दिसंबर 2017 को हत्या के प्रयास और आर्म्स एक्ट के तहत आरोप तय हुए थे। दस वर्ष की सुनवाई में अभियोजन पक्ष ने कुल 4 गवाह पेश किए, लेकिन कोई भी गवाह घटना को अदालत में स्पष्ट रूप से सिद्ध नहीं कर सका। आर्थिक तंगी, विधिक सेवा प्राधिकरण ने की वकालत की व्यवस्था आर्थिक रूप से कमजोर होने के कारण आरोपी राजेश कुमार निजी वकील नियुक्त नहीं कर सका। अदालत ने जिला विधिक सेवा प्राधिकार (DLSA) को पत्र भेजकर उसके लिए कानूनी सहायता उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। इसके बाद चीफ LADCS सीपी चंदन को बचाव पक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई, जिन्होंने अदालत में आरोपी का पक्ष मजबूती से रखा। राजेश कुमार को अदालत ने दी रिहाई सभी तथ्यों और सबूतों पर विचार करने के बाद एडीजे-8 राजेश कुमार की अदालत ने आरोपी को दोषमुक्त करार देते हुए शनिवार को रिहा करने का आदेश दिया।
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