मधुबनी जिले में महिला विकास निगम के विशेष जागरूकता अभियान के तहत सोमवार को मधुबनी के जीवछ चौक स्थित एक निजी स्कूल में एकदिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य विद्यालय के छात्र-छात्राओं एवं शिक्षकों को महिलाओं और बच्चियों की सुरक्षा, अधिकार और संरक्षण से जुड़े विभिन्न कानूनों तथा सरकारी योजनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करना था। सत्र के दौरान पॉक्सो एक्ट (बच्चों के लैंगिक अपराधों से संरक्षण अधिनियम) के उद्देश्य, संरक्षण प्रावधान, सज़ा और रिपोर्टिंग प्रक्रिया पर विस्तारपूर्वक जानकारी दी गई। इसके अतिरिक्त, दहेज निषेध कानून के दंड प्रावधानों और विवाह में महिला अधिकारों को भी स्पष्ट किया गया। महिलाओं को घरेलू हिंसा से सुरक्षा प्रदान करने वाले प्रावधानों, उपलब्ध सहायता और शिकायत प्रक्रिया की व्याख्या की गई। ‘बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ’ योजना के तहत लड़कियों की शिक्षा, सुरक्षा और समान अवसरों को बढ़ावा देने के उद्देश्यों पर भी प्रकाश डाला गया। महिला हेल्पलाइन 181 और चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 के महत्व, उपयोग, उपलब्ध सहायता सेवाओं तथा आपात स्थिति में इनके इस्तेमाल के तरीकों पर विशेष ध्यान दिया गया। साथ ही, महिला एवं बाल विकास निगम, बिहार द्वारा संचालित पोषण, शिक्षा, सुरक्षा और सशक्तिकरण से संबंधित अन्य प्रमुख योजनाओं की भी विस्तृत जानकारी साझा की गई। कार्यक्रम में जिला मिशन समन्वयक अंजनी कुमार झा, अधिवक्ता रेणु कुमारी, केस वर्कर वीणा चौधरी, लैंगिक विशेषज्ञ शिवराम मेहरा, डाटा एंट्री ऑपरेटर पारस कुमार, केंद्र प्रशासक शुष्मा कुमारी, शारदा झा, उमाशंकर कुमार, अंकित कुमार, प्रिंस कुमार सहित अन्य शिक्षकगणों ने भाग लिया। सभी अतिथियों ने अपने-अपने विषयों पर छात्रों से विस्तृत संवाद किया और उनकी जिज्ञासाओं का समाधान किया। इस कार्यक्रम के माध्यम से विद्यार्थियों को महिलाओं एवं बच्चियों की सुरक्षा और अधिकारों के प्रति जागरूक किया गया। सत्र के अंत में एक इंटरेक्टिव चर्चा आयोजित हुई, जिसमें छात्रों ने उत्साहपूर्वक प्रश्न पूछे और उन्हें विभिन्न कानूनी सहायता सेवाओं, हेल्पलाइन नंबरों तथा उपलब्ध सरकारी योजनाओं के सही और सुरक्षित उपयोग के लिए प्रेरित किया गया। यह पहल विद्यालय में महिला एवं बाल सुरक्षा के प्रति संवेदनशीलता और जागरूकता बढ़ाने में अत्यंत उपयोगी सिद्ध हुई।
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