भास्कर न्यूज | सीवान| बिहार विधानसभा आम निर्वाचन-2025 को शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष माहौल में संपन्न कराने को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह सक्रिय है। जिला दंडाधिकारी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी डॉ आदित्य प्रकाश ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा-163 बीएनएनएस के तहत जिले में विशेष निषेधाज्ञा जारी कर दी है। आदेश के अनुसार 04 नवंबर 2025 को शाम 06:00 बजे से चुनाव प्रक्रिया समाप्ति तक जिले में सख्त सुरक्षा एवं नियंत्रण व्यवस्था लागू रहेगी। डीएम ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि प्रचार समाप्ति के बाद राजनीतिक प्रतिस्पर्धा और असामाजिक गतिविधियों की संभावना बढ़ जाती है, ऐसे में शांति-व्यवस्था बनाए रखना सर्वोच्च प्राथमिकता है। आदेश में कहा गया है कि किसी भी राजनीतिक दल या उम्मीदवार द्वारा सभा, जुलूस, धरना-प्रदर्शन तथा लाउडस्पीकर का उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। किसी भी व्यक्ति या संगठन द्वारा आपत्तिजनक पोस्टर, पर्चा, फोटो, लेख या सोशल मीडिया संदेश जारी करने पर कड़ी कार्रवाई होगी। धार्मिक स्थलों का राजनीतिक उपयोग, साम्प्रदायिक भावनाओं को भड़काना, मतदाताओं को डराने-धमकाने या प्रलोभन देने जैसे कार्य भी पूर्णतः प्रतिबंधित हैं। आदेश अवधि में सार्वजनिक स्थलों पर पांच से अधिक लोगों का समूह एकत्र नहीं होगा। 06 नवंबर को मतदान के दौरान सुबह 6:00 बजे से शाम 6:00 बजे तक बिना परमिट वाले वाहनों का संचालन प्रतिबंधित रहेगा। किसी भी अभ्यर्थी या राजनीतिक प्रतिनिधि द्वारा मतदान केंद्र के अंदर मोबाइल फोन का उपयोग नहीं किया जाएगा तथा जेड सुरक्षा श्रेणी के अलावा किसी भी उम्मीदवार/दल के अंगरक्षक को मतदान केंद्र में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। हथियारों का प्रदर्शन पूर्णतः वर्जित रहेगा, हालांकि विधि-व्यवस्था एवं परंपरागत शस्त्रधारी को पूर्ववत छूट रहेगी। डीएम ने स्पष्ट कहा है कि निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों के विपरीत कोई भी कार्य दंडनीय होगा। हालांकि शादी-बारात, शव यात्रा, हाट-बाजार, मरीजों के साथ जाने वाले लोग, जरूरी सेवाएं और ड्यूटी पर तैनात सरकारी-पुलिसकर्मी इस आदेश से मुक्त रहेंगे। डीएम ने जनता एवं राजनीतिक दलों से अपील की है कि लोकतंत्र के इस पर्व में शांति बनाए रखें और आदेश का पालन कर प्रशासन का सहयोग करें। उल्लंघन करने वालों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी।
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