बुलंदशहर में निर्वाचन आयोग ने अंतिम मतदाता सूची से नाम कटने पर मतदाताओं को राहत प्रदान की है। अब नाम विलोपित होने की स्थिति में संबंधित व्यक्ति जिला निर्वाचन अधिकारी (डीएम) के समक्ष अपील कर सकता है। जनपद में अंतिम मतदाता सूची 10 अप्रैल को प्रकाशित की जाएगी। आयोग के निर्देशानुसार, नाम विलोपित होने के 15 दिन के भीतर डीएम के समक्ष अपील की जा सकती है। यदि मतदाता डीएम के निर्णय से संतुष्ट नहीं होता है, तो आदेश जारी होने के 30 दिन के भीतर मुख्य निर्वाचन अधिकारी के यहां अपील करने का प्रावधान है। प्रकाशित होने वाली मतदाता सूची में जिन लोगों के नाम हटाए जाएंगे, उनके नाम उसी क्रमांक पर दर्ज रहेंगे। हालांकि, आगे के कॉलम में “डिलीटेड (विलोपित)” अंकित होगा। इसके साथ ही, नाम हटाने का कारण भी स्पष्ट रूप से लिखा जाएगा, जिसमें ई (मृतक), एस (स्थानांतरित), आर (पुनरावृत्ति), एम (लापता) और क्यू (अयोग्य) जैसे कोड शामिल होंगे। पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए, प्रत्येक बूथ की मतदाता सूची के अंतिम पृष्ठ पर विलोपित मतदाताओं की कुल संख्या भी दर्शाई जाएगी।

Leave a Reply