मऊ में पंजीकृत श्रमिकों के लिए सामूहिक विवाह योजना:विवाह पर 85,000 रुपये सहायता, आवेदन जल्द करें
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मऊ में पंजीकृत श्रमिकों के लिए सामूहिक विवाह योजना:विवाह पर 85,000 रुपये सहायता, आवेदन जल्द करें
मऊ जिले के सहायक श्रम आयुक्त प्रभात कुमार सिंह ने पंजीकृत श्रमिकों के लिए सामूहिक विवाह योजना की जानकारी दी है। इस योजना के तहत विवाह के बाद लाभार्थी के खाते में 85,000 रुपये की एकमुश्त राशि जमा की जाएगी। सामूहिक विवाह का आयोजन यह योजना उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के अंतर्गत संचालित है। मंत्री, श्रम एवं सेवायोजन, समन्वय विभाग उत्तर प्रदेश तथा शासन के निर्देशानुसार, आजमगढ़ मंडल में 1 मई 2026 को सामूहिक विवाह का आयोजन किया जाएगा। योजना का लाभ उठाने के लिए कुछ शर्तें निर्धारित की गई हैं। श्रमिक का श्रम विभाग में कम से कम एक वर्ष पूर्व पंजीकरण होना अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त, श्रमिक ने समाज कल्याण विभाग या किसी अन्य विभाग से समान प्रकार की योजना का लाभ न लिया हो। दो पुत्रियों तक ही देय होगा यह हित-लाभ श्रमिक की अधिकतम दो पुत्रियों तक ही देय होगा। इच्छुक पंजीकृत निर्माण श्रमिक, जो स्वयं या अपनी पुत्रियों का विवाह इस सामूहिक विवाह योजना के तहत कराना चाहते हैं, वे जल्द से जल्द आवश्यक अभिलेख सहायक श्रमायुक्त कार्यालय, कलेक्ट्रेट, जनपद मऊ में जमा कर सकते हैं। आवेदन के लिए निम्नलिखित दस्तावेज आवश्यक हैं 365 दिन पूर्व का पंजीकरण प्रमाण-पत्र, वर एवं वधू पक्ष का परिवार रजिस्टर और आधार कार्ड की प्रति, आयु प्रमाण-पत्र (परिवार रजिस्टर की नकल, हाईस्कूल मार्कशीट या जन्म प्रमाण-पत्र), स्वप्रमाणित घोषणा-पत्र और मोबाइल नंबर।
Source: Dainik Bhaskar via DNI News
