भोजपुर जिले में लगातार कम तापमान और ठंड बढ़ने से बच्चों के स्वास्थ्य और जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका को देखते हुए जिला प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अगले कुछ दिनों तक ठंड का प्रकोप जारी रहने की संभावना है। इसी को ध्यान में रखते हुए जिला दंडाधिकारी तनय सुल्तानिया ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत आदेश जारी किया है। आदेश के अनुसार, भोजपुर जिले के सभी निजी और सरकारी विद्यालयों, जिनमें नर्सरी, प्री-स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र भी शामिल हैं, में कक्षा 1 से 8 तक की सभी शैक्षणिक गतिविधियों पर 27 दिसंबर 2025 से 31 दिसंबर 2025 तक पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया गया है। इस अवधि में इन कक्षाओं का संचालन पूरी तरह बंद रहेगा। 8वीं से ऊपर की क्लास 10 बजे से दोपहर 3 बजकर 30 मिनट तक चलेंगी वहीं कक्षा 8 से ऊपर की कक्षाओं के लिए भी समय-सीमा निर्धारित की गई है। इन कक्षाओं में सुबह 10 बजे से पहले और दोपहर 3:30 बजे के बाद शैक्षणिक गतिविधियों के संचालन पर रोक रहेगी। यानी उच्च कक्षाओं का संचालन केवल निर्धारित समय के भीतर ही किया जा सकेगा। जिला दंडाधिकारी ने स्कूल मैनेजमेंट को निर्देश दिया है कि वे इस आदेश के अनुरूप अपनी शैक्षणिक गतिविधियों का पुनर्निर्धारण करें। हालांकि, प्री-बोर्ड और बोर्ड परीक्षा के लिए संचालित की जाने वाली विशेष कक्षाओं और परीक्षाओं को इस आदेश से मुक्त रखा गया है। इसके साथ ही निजी और सरकारी सभी विद्यालयों से संबंधित प्राधिकारियों को आदेश दिया गया है कि वे इस निर्देश का बिल्कुल अनुपालन सुनिश्चित कराएं। आदेश का उल्लंघन करने वालों पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। यह आदेश 26 दिसंबर 2025 को जिला दंडाधिकारी तनय सुल्तानिया के हस्ताक्षर और न्यायालय की मुहर से जारी किया गया। जिला प्रशासन ने अभिभावकों से भी अपील की है कि वे बच्चों को ठंड से बचाने के लिए आवश्यक सावधानी
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