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भागलपुर में रात 10 बजे के बाद डीजे पर रोक:नियम का उल्लंघन करने वालों पर की जाएगी कार्रवाई, एफआईआर भी हो सकती है

भागलपुर शहर में देर रात डीजे बजाने पर कार्रवाई शुरू कर दी है। सिटी एसपी शुभांक मिश्रा ने कहा कि शहर की सीमा में रात 10 बजे के बाद डीजे बजाने पर पूरी तरह प्रतिबंध लागू है। शांति भंग और ध्वनि प्रदूषण की शिकायतों के बाद यह निर्णय सख्ती से लागू किया जा रहा है। सिटी एसपी ने जानकारी दी कि पिछले कुछ दिनों में पुलिस की विशेष टीम ने कई इलाकों में छापेमारी कर कई डीजे सेट जब्त किए हैं। अब किसी भी कार्यक्रम, बारात या समारोह में 10 बजे के बाद डीजे बजता पाया गया, तो मौके पर ही कार्रवाई की जाएगी और डीजे सेट जब्त कर केस दर्ज किया जाएगा। इस दौरान नियम तोड़ने वाले आयोजकों और डीजे संचालकों पर भी जुर्माना लगाने की तैयारी की जा रही है। लोगों से अपील, रात में डीजे बजे तो सूचना दें शहर के सभी धर्मशाला, कम्युनिटी हॉल और विवाह भवन संचालकों से शपथ-पत्र लिया जा रहा है। इस शपथ-पत्र में यह स्पष्ट रूप से दर्ज है कि परिसर में शराब का सेवन नहीं होगा, न ही रात 10 बजे के बाद किसी भी प्रकार का डीजे या ऊंची आवाज में संगीत बजेगी। SP ने आम नागरिकों से भी अपील की है कि यदि किसी मोहल्ले या इलाके में निर्धारित समय के बाद डीजे बजाया जाता है, तो तुरंत नजदीकी थाना या पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना दें। पुलिस का दावा है कि शिकायत मिलते ही टीम मौके पर पहुंचकर तुरंत कार्रवाई करेगी। सिटी एसपी ने कहा कि ध्वनि प्रदूषण से स्कूली बच्चों, बुजुर्गों और मरीजों को परेशानी होती है। इसलिए प्रशासन का प्रयास है कि शहर में शांति और व्यवस्था बनी रहे। उन्होंने डीजे संचालकों को भी चेतावनी देते हुए कहा कि नियम का उल्लंघन करने पर उनकी मशीनें जब्त होंगी।


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