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बेतिया में 13 दिसंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत:लंबित मामलों के तुरंत और सौहार्दपूर्ण निपटारे का अवसर

पश्चिम चम्पारण में 13 दिसंबर 2025 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकार, बेतिया द्वारा आयोजित इस अदालत का मुख्य उद्देश्य लंबित मामलों का सरल, सौहार्दपूर्ण और त्वरित निपटारा करना है। इसका लक्ष्य आमजन को अदालती प्रक्रियाओं की जटिलता से बचाते हुए समय पर न्याय दिलाना है। इस लोक अदालत में बड़ी संख्या में सुलह योग्य मामलों को सूचीबद्ध किया जाएगा। इनमें लघु आपराधिक मामले, धारा 138 एन.आई. एक्ट के मामले, विद्युत बिल विवाद, वाहन दुर्घटना दावा वाद, माप-तौल संबंधी विवाद, श्रम विवाद, बैंक ऋण वसूली से जुड़े मामले और नीलाम पत्रवाद जैसे प्रकरण शामिल हैं। इन सभी मामलों का निपटारा दोनों पक्षों की सहमति से किया जाएगा, जिससे त्वरित और स्थायी समाधान संभव हो सके। किसी भी प्रकार की कोर्ट फीस जमा नहीं करनी होती लोक अदालत नागरिकों को कई विशेष लाभ प्रदान करती है। इसमें किसी भी प्रकार की कोर्ट फीस जमा नहीं करनी होती। यदि किसी मामले में पहले कोर्ट फीस जमा की गई है, तो निर्णय होने पर उसकी वापसी का भी प्रावधान है। लोक अदालत का निर्णय अंतिम होता है और इसके खिलाफ अपील नहीं की जा सकती, जिससे लंबे कानूनी विवादों से बचाव होता है। यह आयोजन सिविल कोर्ट बेतिया और अनुमंडल स्तरीय कोर्ट बगहा दोनों स्थानों पर होगा। मामलों को लोक अदालत के लिए करा सकते हैं चयनित जिला विधिक सेवा प्राधिकार ने आमजन से अपील की है कि जो वादकारी अपने लंबित मुकदमों का समाधान समझौते के आधार पर चाहते हैं, वे अपने मामलों को लोक अदालत के लिए चयनित करा सकते हैं। इच्छुक व्यक्ति 12 दिसंबर 2025 तक किसी भी कार्य दिवस में न्यायालय जाकर अपना वाद प्रस्तुत कर सकते हैं। इसके बाद पात्र मामलों की छंटनी कर 13 दिसंबर को उनके निपटारे की प्रक्रिया की जाएगी। राष्ट्रीय लोक अदालत न केवल न्याय को सुलभ बनाती है, बल्कि समय और धन की बचत के साथ समाज में सौहार्द भी बनाए रखती है। यह व्यवस्था त्वरित न्याय की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।


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