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बुलंदशहर में मां-बेटी से सामूहिक दुष्कर्म मामले में पांच लोग दोषी करार, सजा सोमवार को सुनाई जाएगी

बुलंदशहर की एक अदालत ने जुलाई 2016 में मां-बेटी से सामूहिक दुष्कर्म और लूटपाट के एक चर्चित मामले में पांच आरोपियों को दोषी करार दिया है। उन्हें सोमवार को सजा सुनाई जाएगी।

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता वरुण कौशिक ने रविवार को बताया कि विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो अधिनियम) ओमप्रकाश वर्मा ने शनिवार को पांच आरोपी जुबेर उर्फ सुनील, साजिद, धर्मवीर उर्फ राका, सुनील उर्फ सागर और नरेश उर्फ संदीप को दोषी करार दिया।

उन्होंने बताया कि 2016 में 29 और 30 जुलाई की मध्य रात एक परिवार के कुछ लोग अपने एक रिश्तेदार की तेरहवीं में शामिल होने के लिए नोएडा से शाहजहांपुर जा रहे थे।
उन्होंने बताया कि देर रात करीब डेढ़ बजे, बुलंदशहर के कोतवाली देहात क्षेत्र के दोस्तपुर गांव के पास पहुंचने पर उन्हें कार से किसी भारी चीज के टकराने की आवाज सुनाई दी, गाड़ी रोककर नीचे उतरने पर बदमाशों ने उन्हें घेर लिया और हथियारों के बल पर डराकर पास के खेत में ले गए।

कौशिक ने बताया कि बदमाशों ने खेत में पुरुषों को रस्सी से बांधने के बाद परिवार की एक महिला और उसकी 14 साल की बेटी से सामूहिक दुष्कर्म किया। उन्होंने बताया कि विरोध करने पर पुरुषों के साथ मारपीट भी की गई और बदमाश परिवार से लूटपाट कर वहां से फरार हो गए।

उन्होंने बताया कि पुलिस ने इस मामले में अदालत में छह लोगों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया था। इनमें से एक आरोपी सलीम की मुकदमे की प्रक्रिया के दौरान मौत हो गई।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि बाकी पांच आरोपियों को दोषी करार दे दिया गया है और उनकी सजा का ऐलान 22 दिसंबर को किया जाएगा।


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