भास्कर न्यूज | गौड़ाबौराम राज्य सुचना आयोग ने सूचना देने में लापरवाही बरतने के आरोप में गौड़ाबौराम के बीडीओ और पंचायत सचिव पर पांच पांच हजार रुपए का अर्थदंड लगाया है। वाद राज कुमार झा ने दायर किया था। आयोग ने पाया कि लोक सूचना पदाधिकारी न तो सुनवाई में उपस्थित हुए और न ही उन्होंने मांगी गई सूचना उपलब्ध कराई, जबकि पिछली तिथि को उन्हें चेतावनी दी गई थी। राज्य सूचना आयुक्त ब्रजेश मेहरोत्रा ने जिला पदाधिकारी और जिला कोषागार पदाधिकारी, दरभंगा को निर्देश दिया है कि जुर्माने की राशि अधिकारी के अगले वेतन की निकासी से पहले सरकारी खजाने में जमा कराई जाए। आयोग ने अधिकारी को सख्त चेतावनी दी है कि अगली सुनवाई से पहले अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध कराएं, अन्यथा और भी कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। राज्य सूचना आयोग ने इस मामले की अगली सुनवाई 24 फरवरी को निर्धारित की गई है। राजकुमार झा ने बताया कि 2 दिसंबर 2020 को तकनीकी सहायक सुजीत कुमार यादव की ओर से गौड़ाबौराम प्रखंड की विभिन्न योजनाओं कि मापी पुस्तिका एवं उसके माध्यम से किए गए निरीक्षण से संबंधित दस्तावेज की अभिप्रमाणित प्रति उपलब्ध कराने की मांग की गई है। इसके अलावा सत्र 2016-2017 से सत्र 019-2020 तक गौड़ा बौराम प्रखंड अंतर्गत आसी पंचायत में चौदहवीं वित्त आयोग, पंद्रहवीं वित्त आयोग एवं सात निश्चय विकास से संबंधित अन्य सभी योजनाओं की प्राक्कलित राशि एवं खर्च की स्पष्ट विवरणी का अभिप्रमाणित प्रति उपलब्ध कराने की मांग की गई है। जो अभी तक उपलब्ध नहीं कराई गफ है। बीडीओ मिहिर मयंक ने बताया कि पूर्व का मामला है।
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