बिहार सरकार अल्पसंख्यक समुदाय की परित्यक्ता एवं तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के उद्देश्य से विशेष वित्तीय सहायता योजना संचालित कर रही है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को ₹25,000 की एकमुश्त सहायता राशि प्रदान की जाती है। यह योजना वित्तीय वर्ष 2006-07 से लगातार लागू है। इस संबंध में पश्चिम चंपारण के सहायक निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, अब्दुल राशीद ने बताया कि योजना का लाभ 18 से 50 वर्ष आयु वर्ग की उन मुस्लिम महिलाओं को मिलेगा, जो परित्यक्ता या तलाकशुदा हों तथा उनकी वार्षिक आय ₹4 लाख से कम हो। सरकार का उद्देश्य इन महिलाओं को आर्थिक सहारा देकर आत्मनिर्भर बनाना और उन्हें सम्मानजनक जीवन जीने में सहायता प्रदान करना है। आवेदन के साथ आयु प्रमाण-पत्र के रूप में जन्म प्रमाण-पत्र, मैट्रिक सर्टिफिकेट, मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, पासपोर्ट अथवा कार्यपालक दंडाधिकारी द्वारा जारी शपथ-पत्र में से कोई एक दस्तावेज संलग्न करना अनिवार्य है। साथ ही अंचलाधिकारी द्वारा जारी आय प्रमाण-पत्र भी प्रस्तुत करना होगा। सहायक निदेशक ने पात्र महिलाओं से निर्धारित प्रपत्र में आवेदन भरकर जिला अल्पसंख्यक कल्याण कार्यालय, पश्चिम चंपारण, बेतिया में समय पर जमा करने की अपील की है। अधिक जानकारी के लिए कार्यालय के फोन नंबर 06254-241132, मोबाइल 6287594838 या ई-मेल dmwobettiahl@gmail.com पर संपर्क किया जा सकता है।
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