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बिहार उद्यमी योजना से 284 ने लिया कर्ज, 10 डिफाल्टरों पर केस दर्ज

सूबे में वर्ष 2018 में राज्य सरकार ने युवाओं को स्वरोजगार के लिए मुख्यमंत्री उद्यमी योजना की शुरुआत की थी। वर्ष 2024-25 में कुल 618 लाभुकों का इस योजना के तहत चयन किया गया। लेकिन 443 लोगों की ही ऋण स्वीकृति हो पाई। इसमें से 284 लाभुक समय पूरा हो जाने पर भी ईएमआई का भुगतान नहीं कर रहे रहे है। सिर्फ 159 लाभुक ही राशि का भुगतान कर रहे हैं। ऋण की राशि 84 माह में लौटाने का प्रावधान है। विभाग ने ऋण की राशि समयावधि पूरा होने के बाद भी नहीं लौटाने वालों पर नोटिस भी तामिला करवाया है। इसके बाद भी राशि नहीं देने वालों के खिलाफ नीलाम वाद दायर करने की तैयारी है। जबकि 10 लाभुकों के खिलाफ पीडीआर (पब्लिक डिमांड रिकवरी) एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। गौरतलब है कि उद्योग मंत्री दिलीप जायसवाल भी किशनगंज क्षेत्र के ही रहने वाले हैं। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना का लाभ शुरुआत में सिर्फ अनुसूचित जाति को देने का सरकार ने फैसला किया था। लेकिन वर्ष 2021 में इस योजना का लाभ अनुसूचित जनजाति और अतिपिछड़ा वर्ग को भी देने का निर्णय लिया गया। बाद में वर्ष 2022 में सरकार इस योजना का लाभ सभी वर्ग के युवा व महिलाओं को देने लगी। इस योजना में पांच से 10 लाख तक की राशि 50 प्रतिशत अनुदान पर दी जाती है।


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