बिजनौर के धामपुर तहसील क्षेत्र में प्रशासन ने एक अवैध रूप से विकसित की जा रही कॉलोनी पर बड़ी कार्रवाई की है। बुधवार देर शाम बुलडोजर चलाकर अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया गया। इस कार्रवाई से अवैध कॉलोनियां विकसित करने वाले कॉलोनाइजरों में हड़कंप मच गया है। राजस्व विभाग और विनियमित क्षेत्र की एक संयुक्त टीम ने पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचकर इस कार्रवाई को अंजाम दिया। बुलडोजर की मदद से अवैध रूप से निर्मित ढांचों को जमींदोज किया गया। यह मामला धामपुर-नूरपुर मार्ग पर अंथाई शेख चौराहे के पास नींदडू-मनकुआ संपर्क मार्ग से जुड़ा है। यहां करीब 42 बीघा कृषि भूमि थी, जिसे बिजनौर के अनुज मलिक और अन्य व्यक्तियों ने खरीदा था। अनुज मलिक ने इस भू-भाग पर अवैध रूप से कॉलोनी विकसित करनी शुरू कर दी थी। इसमें पक्की सड़कें बनाई गई थीं और उनके किनारे बिजली के खंभे लगाकर आवासीय व व्यावसायिक भूखंड बेचे जा रहे थे। ग्रामीणों द्वारा इस अवैध कॉलोनी और निर्माण की शिकायतें प्रशासन से की गई थीं। इन शिकायतों के आधार पर एसडीएम स्मृति मिश्रा के आदेश पर यह कार्रवाई की गई। संयुक्त टीम ने अवैध रूप से बनी चारदीवारी, आरसीसी की सड़कें और बिजली के खंभों को ध्वस्त कर दिया। टीम में विनियमित क्षेत्र से योगेंद्र कुमार और राजस्व विभाग से नायब तहसीलदार कपिल कुमार आजाद, लेखपाल अंजलि त्यागी, प्रभात चौधरी व कौशिक कुमार शामिल थे। बताया जा रहा है कि अनुज मलिक हाल ही में समाजवादी पार्टी में शामिल हुए हैं और वह बिजनौर सदर सीट से विधानसभा चुनाव के दावेदार हैं। उनसे संपर्क करने का प्रयास किया गया, लेकिन बात नहीं हो सकी। धामपुर तहसील प्रशासन द्वारा जारी प्रेस नोट के अनुसार, ग्राम नीदडू खास, परगना व तहसील धामपुर में खसरा संख्या 884 (क्षेत्रफल 2.7850 हेक्टेयर) और खसरा संख्या 891 (क्षेत्रफल 0.7390 हेक्टेयर) यानी कुल 3.524 हेक्टेयर (35240.00 वर्गमीटर) भूमि पर अवैध प्लाटिंग की जा रही थी। यह कार्य मैसर्स सुंदरपुर प्रॉपर्टीज गोल्डन टावर, निकट थाना कोतवाली बिजनौर के पार्टनर्स अनुज कुमार आदि द्वारा आर.बी.ओ. एक्ट तथा महायोजना भू-उपयोग के प्रावधानों का उल्लंघन करके किया जा रहा था। संबंधितों को काफी समय पहले आर.बी.ओ. एक्ट के तहत नोटिस भी दिया गया था, लेकिन मौके पर कार्य बंद न करके प्लाटिंग और सड़क आदि का काम जारी रखा गया था। इसलिये आर०बी०ओ०एक्ट तथा महायोजना भू-उपयोग के प्राविधानो के उल्लघंन के कारण प्रश्नगत स्थल पर अवैध रूप से कराये गये प्लाटिंग, सड़क के निर्माण आदि के कार्यों कक नियमानुसार ध्वस्त करवा दिया गया है।

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