सिटी रिपोर्टर | शेखपुरा बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, पटना के तत्वावधान में जिला विधिक सेवा प्राधिकार, शेखपुरा द्वारा बच्चों के कानूनी अधिकार पर विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन रविवार को मटोखर स्थित बाल सुरक्षा गृह में किया गया। शिविर को संबोधित करते हुए पैनल अधिवक्ता पंकज कुमार ने बाल हितैषी और संरक्षण योजनाओं के लिए कानूनी सेवाओं पर चर्चा करते हुए कहा कि नालसा बच्चों को मैत्रीपूर्ण विधिक सेवाएं और उनके सरंक्षण के लिए विधिक सेवाएं योजना 2015 संचालित की गई। इस योजना का मुख्य उद्देश्य बच्चों की देखभाल, संरक्षण, बच्चों के कानूनी अधिकारों के लिए विधिक प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करना, बच्चों तक पहुंचाने के लिए मूल अधिकारों एवं लाभों की रूपरेखा बनाना आदि शामिल है। उन्होंने बच्चों के अधिकारों के संबंध में विस्तार से जानकारी देते हुए कहा कि बच्चों के शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत 6 से 14 वर्ष तक के सभी बालक एवं बालिकाओं के लिए निःशुल्क शिक्षा एवं प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है, इसलिए प्रत्येक बालक व बालिका चाहे वह गरीब ही क्यों न हो, प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार रखता है। इसके अतिरिक्त संविधान में दिए गए मौलिक अधिकार एवं मूल कर्तव्य, जिला विधिक सेवा प्राधिकार के कार्य, बच्चों को दी जाने मुफ्त विधिक सेवाएं के बारे में जानकारी दी गई।
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